[50000 रू] सरकार इन लड़कियों के खाते में डॉल रही है रूपये, जानें डिटेल में

Majhi Bhagyashree Kanya Yojana: माझी कन्या भाग्यश्री योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 को लड़कियों के अनुपात में सुधार करने और महिला शिक्षा (Women Education) को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।इस योजना के अंतर्गत सभी माता-पिता जो एक लड़की के जन्म के पश्चात नसबंदी करवा लेते हैं उन्हें सरकार के द्वारा ₹50000 की धनराशि बालिका के नाम पर बैंक अकाउंट (Account) में दी जाती थी। माता पिता दूसरी बेटी के जन्म के बाद में परिवार नियोजन करते हैं तो दोनो बेटियों के नाम पर 25- ₹25000 सरकार की तरफ से दिए जाते हैं।

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क्या है माझी कन्या भाग्यश्री योजना ?

माझी कन्या भाग्यश्री की योजना के अंतर्गत केवल दो बेटियों को ही योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।  इसके अंतर्गत यदि पिता बेटी के जन्म से 1 वर्ष के अंदर नसबंदी (Sterilization) करवा देता है तो पिता को बेटी के नाम से ₹50000 का ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाता है। यदि दूसरी बेटी के जन्म के 6 महीने के भीतर ही नसबंदी करवा देता है तो दोनों बेटियों के नाम पर 25000 का ड्राफ्ट अभिभावक को दिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत पहले केवल उसी परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता था जिनकी वार्षिक आय ₹100000 तक होती थी परंतु हाल ही में इस योजना को बदलकर ₹100000 से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया है।  मतलब कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 7.5 लाख होगी वे परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे ।

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Majhi Bhagyashree Kanya Yojana का उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देस्य लड़कियों को आर्थिक और स्वतंत्रता प्रदान करना है , सरकार की चलाई योजना से लड़कियों का विकास होगा। आइये जाने Maharashtra Majhi Bhagyashree Kanya Yojana 2023 की सपूर्ण जानकारी:

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेद्वारे ५० हजार रुपये मिळवा

हम सब जानते हैं आज भी भारत में बहुत से लोग हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं और बेटी की हत्या गर्भ में ही कर देते हैं। साथ ही बेटियों को अधिक पढ़ने भी नहीं देते । इन सारी परेशानियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने माझी कन्या भाग्यश्री योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना ,कन्या भ्रूण हत्या(female foeticide) रोकने, तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।

अभिभावक को प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी गई रकम का उपयोग अभिभावक बेटियों का लालन-पालन में कर सकते है तथा बेटियों को लेकर जो नकारात्मक सोच अभिभावकों के दिमाग में है उसे बदलना इस योजना का मूल लक्ष्य है। 

इसके अंतर्गत कन्या को पहले ब्याज का पैसा जब कन्या 6 साल की होती है तब दिया जाता है और दूसरा ब्याज कन्या जब 12 साल की होती है तब मिलता है। जब कन्या 18 साल की हो जाती है तब उसे पूरी रकम  प्राप्त करने का अधिकार होता है । योजना की रकम प्राप्त करने के लिए लड़की का कम से कम 10 वीं पास होना जरूरी है और वह अविवाहित (Unmarried) होनी चाहिए।

जो भी  माता-पिता यह शर्ते पूरा करते हैं उन्हें इस योजना की पूरी लाभ राशि दी जाती है। इस योजना में लड़की और उसकी मां के नाम पर एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट(joint bank account) खोला जाता है जिसमें बालिका के नाम पर अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाती है।

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Key Points of Maharashtra Majhi Bhagyashree Kanya Yojana 2023

योजना का नाममाझी कन्या भाग्यश्री योजना (MKBY )
इनके द्वारा शुरू की गयीमहाराष्ट्र सरकार द्वारा
लॉन्च की तारीक1 अप्रैल, 2016
लाभार्थीराज्य की बालिकाएं
उद्देश्यमहाराष्ट्र की लड़कियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना
Official Websitemaharshtra.gov.in

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana के लाभ

  • इस योजना का लाभ एक परिवार की दो बेटियों को प्रदान किया जाता है ।
  • Majhi Bhagyashree Kanya Scheme (MKBY)  के तहत लाभार्थी लड़की व उसकी माँ के नाम पर नेशनल बैंक में जॉइंट अकाउंट खोला जाता है और दोनों को इसके तहत एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा और 5000 रूपये का ओवर ड्राफ्ट भी मिलता ।
  • Majhi Kanya Yojana के अनुसार यदि एक ड़की के जन्म के पश्चात पिता (नसबंदी) करवा लेते हैं ,तो सरकार द्वारा 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
  • यदि 2 लड़कियों के जन्म के पश्चात नसबंदी करवा लेते हैं ,तो सरकार द्वारा 25-25 हजार रुपए दोनों को दिए जाएंगे।
  • Majhi Bhagyashree Kanya Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का उपयोग लड़की की शिक्षा और उसके लालन-पालन के लिए किया जा सकता है।
  • महाराष्ट्र के अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सके इस लिए सरकार द्वारा परिवार की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रूपये से बढ़ा कर 7 .5  लाख रूपये कर दी है ।
  • इस योजना के अनुसार लड़कियों के माता या पिता को एक लड़की के पैदा होने के 1 वर्ष के भीतर या दूसरी लड़की पैदा होने के 6 महीने के भीतर नसबंदी करवाना अनिवार्य होगा।

Majhi Kanya BhagyashreeYojana आवेदन

कैसे करें ?

  • सारे अभिभावक जो माझी कन्या भाग्यश्री योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें महाराष्ट्र शासन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर माझी कन्या भाग्यश्री योजना एप्लीकेशन फॉर्म (Application form )डाउनलोड करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात फॉर्म में पूछे गई सारी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी ।
  • माँगे गए सारे दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करके नजदीकी महिला बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार इन आसान से स्टेप से अभिभावक माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Majhi Bhagyashree Kanya Yojana के लिए दस्तावेज़ (पात्रता ):

  • आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • अगर किसी व्यक्ति की दो लड़कियां हैं तो वह माझी कन्या भाग्यश्री योजना  के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • यदि तीसरा बच्चा हो जाता है तो पहले से जन्मीं दोनों लड़कियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • माता या लड़की का बैंक अकाउंट पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र(Address proof)
  • आय प्रमाण पत्र(income certificate)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana Selection Process: चयन प्रक्रिया

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana करने के लिए पात्र बालिका के अभिभावक संबंधित नगर पालिका, ग्राम पंचायत या नगर निगम में जाकर बालिका के जन्म का पंजीकरण कराएं।

बालिका के जन्म का निबंधन होने के बाद लाभार्थी अभिभावक को Majhi Kanya Bhagyashree Yojana Application Form आवेदन पत्र प्रपत्र-ए अथवा प्रपत्र-बी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विभाग में जमा करना होगा एवं योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थी माता-पिता को आवेदन पत्र भरने एवं Majhi Kanya Bhagyashree Yojana Online Form भरने में सहायता करें। योजना के लिए आवश्यक सभी आवेदन राज्य में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला परिषद, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता MKBY Scheme का आवेदन पत्र मुख्य कार्यकर्ता के पास जमा करे तथा योजना के आवेदन को पूर्ण रूप से जांच कर मुख्य कार्यकर्ता सूची जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अथवा महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रतिमाह एकत्र करेगी .अनाथ लड़कियों के मामले में या योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने से पहले संबंधित बाल कल्याण समिति का बालिका अनाथ होने का प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त करना और आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदक को पूरी जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन भरना चाहिए और संबंधित अधिकारी बालिका के जन्म के बाद एक वर्ष के भीतर और बालिका के जन्म के छह महीने के भीतर परिवार नियोजन के मामले में प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करेंगे। दो बालिकाओं के लिए पालक परिवार नियोजन का मामला, उसी प्रकार यदि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है। या यदि यह सभी प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, आवेदन लिखित रूप में दायर किया जाना चाहिए और उपरोक्त समय सीमा के अतिरिक्त एक और महीने का समय दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में आवेदन को दो माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जायेगा।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना का शुभारंभ का हुआ था ?

माझी कन्या भाग्यश्री योजना(MKBY) का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 को हुआ था।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ किसको प्रदान किया जाता है ?

माझी कन्या भाग्यश्री योजना(MKBY) का लाभ महारष्ट्र राज्य की बालिकाओं को प्रदान है।

सरकार द्वारा परिवार की वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए ?

सरकार द्वारा परिवार की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रूपये से बढ़ा कर 7.5 लाख रूपये कर दिया गया है।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना ,कन्या भ्रूण हत्या(female foeticide) रोकने, तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।

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