सरकार का नया प्रस्ताव- ओवरटाइम का सीधे दुगना पैसा!

देश की राजधानी दिल्ली में कार्यरत करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब कंपनियों में ओवरटाइम का काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी मेहनत का ज्यादा पैसा मिलेगा। एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम करना या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करना Overtime माना जाएगा।

इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम काम करता है तो उसे न्यूनतम वेतन के आधार पर प्रति घंटे की दर से दोगुनी दर तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है.

Get Double Money for Overtime

कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां देना अनिवार्य

श्रम विभाग के नए प्रस्ताव के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और लगातार 7 दिन तक ओवरटाइम नहीं करेगा, साथ ही एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकेगा. सरकार के इस प्रस्ताव में कर्मचारियों को थोड़ी और राहत दी गई है. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के इस नए प्रस्ताव में नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां देना अनिवार्य किया गया है.

कर्मचारियों को अनुभव पत्र तथा वेतन पर्ची देना अनिवार्य

दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ज्वाइनिंग (Joining Letter) और अनुभव पत्र (experience letter) देना अनिवार्य होगा. साथ ही सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप (Salary Slip) जरूर मिलनी चाहिए।

इसके अलावा नियोक्ताओं को साल में एक बार उस कंपनी में यात्रा भत्ता (travel allowance) देना होगा जहां दिल्ली के बाहर के कर्मचारी काम करेंगे. भत्ते की राशि इतनी हो कि कोई भी प्रवासी श्रमिक बस या ट्रेन से यात्रा करते हुए अपने घर आने-जाने का खर्चा उठा सके।

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मेडिकल जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

दिल्ली में चल रहे रसायन एवं अन्य सामग्री से संबंधित कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की चिकित्सा जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसकी जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर की होगी. इसमें कर्मचारियों के ब्लड, यूरिन, एक्स-रे व अन्य जांच करानी होगी। लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के निरीक्षक समय-समय पर कारखाने का निरीक्षण करेंगे.

वहीं, किसी भी कंपनी, कारखाने या कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर श्रम विभाग को सूचित करना होगा. इसके लिए श्रम निरीक्षक व मुख्य निरीक्षक से संपर्क करना होगा। वहीं, इस हादसे में किसी कर्मचारी की मौत की सूचना श्रम विभाग, जिलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को नोटिस भेजकर देनी होगी।

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