EPFO Pension Yojana: 2014 से पहले Retire कर्मचारियों को मिला Pension का फायदा!

EPFO Pension Yojana: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) ने 29 दिसंबर 2022 को 01 जनवरी 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए।

क्या आप 2014 के दौरान भारत में सत्ता परिवर्तन से पहले नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं और फिर भी आपको Employees Provident Fund Organization (EPFO) द्वारा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है? अगर आप अभी तक EPFO Pension Yojana का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है।

संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद बी मनिक्कम टैगोर और भारत राष्ट्र समिति के सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से EPF pension scheme के लाभ से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित सवाल पूछे. आइए जानते हैं कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्षी सांसदों के सवाल के जवाब में क्या दिया.

EPFO Pension Yojana

EPFO ने पेंशनरों को बढ़ी पेंशन का मौका दिया?

इस सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हां, 29 दिसंबर, 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 01 जनवरी, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए और जिन्होंने पेंशन फंड में अधिक वेतन पर योगदान करने के लिए संयुक्त विकल्प का विकल्प चुना है लेकिन, उनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ (कट-ऑफ डेट के कारण) ने खारिज कर दिया था। यह सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के अनुसरण में है, जैसा कि वर्ष के SLP (Civil) संख्या 86588659 में 04 नवंबर 2022 के निर्णय के अनुच्छेद 44(v) और (vi) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 44(ix) में निहित है।

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बढ़ी पेंशन के विकल्प पर विचार कर रहा EPFO

इस सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि 22 अगस्त 2014 को जी.एस.आर. 609(ई) द्वारा अधिसूचित Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014 के अनुसार, 01 सितंबर 2014 से केवल 15,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन पाने वाले कर्मचारी ही Employees Pension Scheme (EPS),1995 की सदस्यता के हकदार हैं।

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के जवाब में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे व्यक्ति जो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या जो सेवा में हैं और EPS 1995 के सदस्य हैं, वे जी.एस.निषेध के लिए आवेदन कर सकते हैं. EPS 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं जैसा कि 609 () में संशोधन किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है?

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की धारा 142 के तहत निर्देश दिया है कि EPS, 1995 के सदस्य, जिन्होंने पूर्व-संशोधित अनुच्छेद 11(3) के प्रावधान में अपेक्षित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान करने के विकल्प का प्रयोग किया है। EPS, 1995 का प्रयोग नहीं किया गया चार महीने की विस्तारित समय अवधि के भीतर संशोधन के बाद की योजना के खंड 11(4) के तहत संयुक्त विकल्पों का प्रयोग करने का हकदार होगा। परन्तु यह और कि संशोधित प्रावधान के अनुसार शेष आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कानूनी, वित्तीय, बीमांकिक और तार्किक निहितार्थ हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

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