GST Rates Reduce: 1 मार्च 2023 से बाजार में मिलने वाली कुछ वस्तुओं के मूल्य में गिरावट हो जाएगी. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ वस्तुओं पर GST दरों में कमी करने पर प्रस्ताव पास किया गया है. यह नियम 1 मार्च 2023 से लागू हो गए हैं.
GST Rates Reduce
आपको बता दें कि अब आपको पेंसिल, शार्पनर, जैसे स्टेशनरी आइटम, परीक्षा की फीस इत्यादि में GST कम देना होगा. इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी वस्तुओं से भी GST कम करा गया है. इसलिए बाजार में जाने से पहले आप इन नए जीएसटी नियमों को जरूर पढ़ लीजिए. अब आपको निम्नलिखित वस्तुएं पहले से कम दामों पर उपलब्ध हो जाएंगी. इनकी विस्तार से चर्चा हमने इस लेख में करी है.

GST दरों में हुए बदलाव
मंत्रियों द्वारा करी गई बैठक में श्रीमती निर्मला सीतारमण में बताया है कि विभाग द्वारा राज्यों को लगभग 16982 करोड रुपए की बकाया रकम अदा कर दी जाएगी. इसके साथ ही यह भी घोषणा करी गई है कि सरकार कुछ उत्पादों की GST में कटौती करेगी. इस कटौती के पश्चात बहुत सी वस्तुओं में जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है. जबकि कुछ उत्पादों पर GST को घटाकर शून्य कर दिया गया है. इस प्रकार 1 मार्च से बाजार में बिकने वाली इन वस्तुओं की कीमत में बदलाव आ जाएगा.
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इन उत्पादों पर GST में कटौती हुई है
हमने उन सभी उत्पादों की सूची आपको इस भाग में बताई है जिन के मूल्य में अब कमी आ जाएगी क्योंकि उनकी GST दरों को सरकार ने कम कर दिया है. इनकी सूची इस प्रकार है:
स्टेशनरी आइटम पर छूट
आपको बता दें कि 1 मार्च 2023 से पहले बाजार में बिकने वाले पेंसिल, शार्पनर खरीदने पर ग्राहकों को 18% GST अदा करनी होती थी. लेकिन अब इसे घटाकर 12% कर दिया गया है. यानी छात्र पेंसिल और शार्पनर खरीदने के लिए अब कुल मूल्य का 12% ही GST कर के रूप में अदा करेंगे.
परीक्षाओं की फीस में छूट
भारत में विभिन्न परीक्षाओं को लेने वाली एजेंसियों की GST दरों में सरकार ने कमी कर दी है. NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए ली जाने वाली फीस में अब जीएसटी को 18% से घटाकर 0 कर दिया गया है. आपको बता दें कि पहले छात्रों को परीक्षा शुल्क के साथ 18% GST भी अदा करनी होती थी.
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लिक्विड आइटम पर छूट
आइटम को RAB कहा जाता है. अब यदि आप बाजार से कोई खुला लिक्विड आइटम खरीदते हैं तो आपको इसमें जीएसटी के रूप में कुछ भी रकम अदा नहीं करनी. खुले लिक्विड आइटम पर से जीएसटी हटा दी गई है. जबकि यदि आप पैक्ड लिक्विड आइटम खरीदते हैं तो आपको 5% GST अदा करनी होगी.आपको बता दें कि 1 मार्च 2023 से पहले यदि आप कोई लिक्विड आइटम खरीदते थे तो आपको 18% जीएसटी अदा करनी होती थी. लेकिन अब खुले लिक्विड आइटम के लिए इसे 0 कर दिया गया है और पैक्ड लिक्विड आइटम के लिए इसे घटाकर 5% तक कर दिया गया है.
टैग ट्रैकिंग डिवाइस इस पर जीएसटी
टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डाटा लोगर को यदि किसी कंटेनर पर अलग से लगा दिया गया है तब आपको IGST अदा करनी होगी. जबकि यदि पहले से ही कंटेनर में यह डिवाइस फिक्स है तो ऐसी स्थिति में जीएसटी को घटाकर शून्य कर दिया गया है.
आयकर भरने वालों को GST मे राहत
यदि आप भी GSTR-9 के अंतर्गत सालाना तौर पर GST भरते हैं तो इसमें आपको लेट फीस के भुगतान करने में छूट दी गई है. यदि आपका कोई सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ से अधिक है तो आपको लेट शुल्क के रूप में प्रतिदिन ₹100 के हिसाब से भरपाई करनी होगी. जबकि यदि आपका कोई टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो आपको प्रतिदिन ₹50 के अनुसार भुगतान करना होगा. याद रहे आपका कुल टर्नओवर 0.04 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
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इसके अतिरिक्त पान मसाला और गुटका जैसे प्रोडक्शन पर आधारित उत्पादों पर GST लगाने का फैसला लिया गया है. अब इन उत्पादों को प्रोडक्शन के अनुसार GST की भरपाई करनी होगी. इसके अतिरिक्त ऑनलाइन गेमिंग जैसे प्रसंगों पर भी बैठक में आगे चर्चा की जाएगी. इसके पश्चात ही आपको इस पर लगने वाला जीएसटी की सूचना प्राप्त होगी.
उपरोक्त दिए गए GST के आंकड़े 1 मार्च 2023 के बाद से प्रभावी हो गए हैं. यदि आप उपरोक्त वस्तुएं खरीदने बाजार जा रहे हैं तो आप इन नए नियम को जरूर पढ़ लीजिए. इससे आपको बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की सही कीमत का अनुमान हो जाएगा और आप पहले से सस्ती कीमत पर इन वस्तुओं को खरीद पाएंगे.