NPS rule change: नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलते एन्युटी पेमेंट का भुगतान तेजी से करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अब जरूरी कर दिया है । यह नया नियम 1अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा । नेशनल पेंशन सिस्टम से बाहर निकलने के बाद एन्युटी पेमेंट का भुगतान आसान और शीघ्र करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने कुछ चुनिंदा दस्तावेजों को अपलोड करने का एक नया नियम बनाया है। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा ।

NPS rule change
इस नियम को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि बिना विलम्ब के दावेदारों को ड्यूटी पेमेंट का भुगतान समय पर किया जा सके। 22 फरवरी 2023 को पेंशन बॉडी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि टेंशन बॉडी से जुड़े सारे मेंबर्स को अब चुनिंदा दस्तावेज अपलोड कराना जरूरी हो गया है ।
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PFRDA ने तथा नोडल एसोसिएट ऑफिस पीओपी कॉरपोरेट ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा है जिससे कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को सारे रिकॉर्ड रखने में आसानी हो इन डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए यूजर इंटरफेस रिकॉर्ड इस्तेमाल किया जाता है । सर्कुलर दस्तावेज अपलोड करने के बाद में यह रिकॉर्ड मेंटेन करना और आसान हो जाएगा । जिससे कि पेमेंट का भुगतान आसानी से तथा जल्द होने लगेगा।
सर्कुलर में पीएफआरडीए ने जिन डाक्यूमेंट्स की बात की है वे इस प्रकार से है:
- नेशनल पेंशन सिस्टम एग्जिट फॉर्म
- आवेदक का आईडी प्रूफ
- तथा आवेदक का एड्रेस प्रूफ
- आवेदक का बैंक अकाउंट
- तथा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की जेरोक्स कॉपी
पीएफआरडीए ने उपयुक्त सारे दस्तावेज 1 अप्रैल 2023 तक अपलोड करने के आदेश दिए हैं। सारे नोडल ऑफिसर पीओपी कॉरपोरेट एसोसिएट तथा सारे सब्सक्राइब पीएफआरडीए ने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा है । अपलोड करने से पहले निवेदन किया है कि डाक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छे से चेक कर ली जाए तथा साथ ही साथ डाक्यूमेंट्स की लेजिबिलिटी भी चेक करने को कहा गया है।
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आइए जानते हैं एनपीएस सब्सक्राइबर किस तरह पेपर लेस मोड से एग्जिट पा सकते हैं
- सबसे पहले सब्सक्राइबर को ऑनलाइन एग्जिट रिक्वेस्ट इनीशिएट करनी होगी।
- जिसके लिए उन्हें सीआरए सिस्टम में लॉगिन करना होगा ।
- इनीशिएशन रिक्वेस्ट के दौरान सब्सक्राइबर को ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ रिक्वेस्ट बाय नोडल ऑफिस पीओपी इत्यादि जानकारी भरनी होगी ।
- रिक्वेस्ट सेट करने के वक्त सब्सक्राइबर को अन्य जानकारियां भी भरनी होगी जैसे घर का पता ,बैंक डिटेल, नॉमिनी के डिटेल इत्यादि ।
- इसके पश्चात सब्सक्राइब फंड एलोकेशन परसेंटेज सिलेक्ट कर सकता है जिसमें लम सम ,एन्युटी आदि विकल्प मौजूद होते हैं ।
- इसके पश्चात सब्सक्राइब के बैंक अकाउंट का वेरीफिकेशन होता है।
- सब्सक्राइबर के लिए जरूरी है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करें ।
- यह केवाईसी डॉक्यूमेंट इस प्रकार है
- पहचान पत्र
- ऐड्रेस प्रूफ
- कॉपी ऑफ पी आर ए एम कार्ड
- बैंक रिकॉर्ड
- इत्यादि इसके पश्चात सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वह स्कैन किये सारे डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
- इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्कैनिंग में डाक्यूमेंट्स साफ तौर पर दिखाई देने वाले होने चाहिए।
- इसके पश्चात सब्सक्राइबर किसी एक ऑप्शन का उपयोग करके आगे बढ़ सकता है।
- ओटीपी ऑथेंटिकेशन ओटीपी ऑथेंटिकेशन में सब्सक्राइबर को अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देनी होती है। तथा ESIN में सब्सक्राइब को अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है।
इस प्रकार कुछ आसान से स्टेप से सब्सक्राइब नेशनल पेंशन सिस्टम से बाहर निकल सकता है। तथा साथ ही साथ पीएफआरडीए द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार अपने सारे दस्तावेज अपलोड कर सकता है।