NPS rule change: National Pension Scheme से बाहर निकलते annuity payment का भुगतान तेजी से करने के लिए Pension Fund Regulatory and Development Authority ने कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अब जरूरी कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। National Pension System से बाहर निकलने के बाद एन्युटी पेमेंट का भुगतान आसान और शीघ्र करने के लिए PFRDA ने कुछ चुनिंदा दस्तावेजों को अपलोड करने का एक नया नियम बनाया है। यह नियम 1 अप्रैल 2023 को लागू हो चुका है।
National Pension System rule change
इस नियम को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि बिना विलम्ब के दावेदारों को NPS annuity payment का भुगतान समय पर किया जा सके। 22 फरवरी 2023 को Pension Body ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि pension Body से जुड़े सारे members को अब चुनिंदा दस्तावेज अपलोड कराना जरूरी है।
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PFRDA ने तथा Nodal Associate Office POP Corporate Office ने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा है जिससे कि Central Record Keeping Agency को सारे रिकॉर्ड रखने में आसानी हो। इन डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए user interface record इस्तेमाल किया जाता है। सर्कुलर दस्तावेज अपलोड करने के बाद में यह रिकॉर्ड मेंटेन करना और आसान हो गया है। जिससे कि पेमेंट का भुगतान आसानी से तथा जल्द होने लगा है।
PFRDA द्वारा जारी किये गए जरुरी दस्तावेजों की सूची
- National Pension System Exit Form
- आवेदक का आईडी प्रूफ
- तथा आवेदक का एड्रेस प्रूफ
- आवेदक का बैंक अकाउंट
- तथा Permanent Retirement Account Number कार्ड की जेरोक्स कॉपी
PFRDA ने उपयुक्त सारे दस्तावेज 1 अप्रैल 2023 तक अपलोड करने के आदेश दिए थे। सारे नोडल ऑफिसर पीओपी कॉरपोरेट एसोसिएट तथा सारे सब्सक्राइब पीएफआरडीए ने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा था।अपलोड करने से पहले निवेदन किया गया था कि डाक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छे से चेक कर ली जाए तथा साथ ही साथ डाक्यूमेंट्स की legibility भी चेक करने को कहा गया।
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- सबसे पहले सब्सक्राइबर को Online Exit Request Initiate करनी होगी।
- जिसके लिए उन्हें CRA System Login करना होगा ।
- Initiation Request के दौरान सब्सक्राइबर को OTP , Authentication authorization of request by nodal office POP इत्यादि जानकारी भरनी होगी ।
- रिक्वेस्ट सेंड करने के वक्त सब्सक्राइबर को अन्य जानकारियां भी भरनी होगी जैसे घर का पता ,बैंक डिटेल, नॉमिनी के डिटेल इत्यादि ।
- इसके पश्चात सब्सक्राइबर Fund Allocation Percentage सिलेक्ट कर सकता है जिसमें lump sum annuity ,आदि विकल्प मौजूद होते हैं ।
- इसके पश्चात सब्सक्राइब के बैंक अकाउंट का वेरीफिकेशन होता है।
- सब्सक्राइबर के लिए जरूरी है कि वे KYC Documents अपलोड करें ।
- यह केवाईसी डॉक्यूमेंट इस प्रकार है
- पहचान पत्र
- ऐड्रेस प्रूफ
- कॉपी ऑफ PRAM कार्ड
- बैंक रिकॉर्ड
- इत्यादि इसके पश्चात सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वह स्कैन किये सारे डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
- इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्कैनिंग में डाक्यूमेंट्स साफ तौर पर दिखाई देने वाले होने चाहिए।
- इसके पश्चात सब्सक्राइबर किसी एक ऑप्शन का उपयोग करके आगे बढ़ सकता है।
- OTP Authentication में सब्सक्राइबर को अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देनी होती है। तथा ESIN में सब्सक्राइबर को अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है।
इस प्रकार कुछ आसान से स्टेप से सब्सक्राइबर NPS से बाहर निकल सकता है। तथा साथ ही साथ पीएफआरडीए द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार अपने सारे दस्तावेज अपलोड कर सकता है।
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NPS का पूरा नाम क्या है ?
NPS का पूरा नाम National Pension Scheme है।
National Pension System की official website क्या है ?
NPS की official website enps.nsdl.com है।
PFRDA द्वारा NPS के लिए नए नियम कब से जारी किये गए ?
PFRDA द्वारा NPS नए नियम की लागू तिथि 01 जुलाई 2023 है।
NPS New Rules बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
इस नियम को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि बिना विलम्ब के दावेदारों को NPS annuity payment का भुगतान समय पर किया जा सके।