Pension Scheme Latest Update: अब आखिरी वेतन का आधा होगी Old Pension; यदि 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की तो NPS विकल्प

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Pension Scheme Latest Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने Old Pension लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है, जिसके अनुसार, रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी होने में अभी वक्त लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 से ही भारत सरकार को जाने वाला NPS Contribution रोक लगायी गयी है।

इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही Old Pension के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के GPF Account भी खोले जायेंगे। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को old pension लागू करने के लिए अप्रूवल जारी नहीं किया है। अप्रूवल मिलने के बाद वित्त विभाग को old pension scheme को पुराने फॉर्मेट के अनुसार लागू करने के लिए नए नियम बनाने होंगे। इन सभी नियमों को विधि विभाग से VAT करवाना अनिवार्य होगा।

Pension Latest Update
Pension Latest Update: अब आखिरी वेतन का आधा होगी Old Pension; यदि 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की तो NPS विकल्प

उसके बाद वित्त विभाग ही इस मामले को कानून विभाग के सामने टेकअप करेगा और कानून से स्क्रीन करवाने के बाद ही ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा, old pension scheme के अनुसार, कर्मचारी कम्यूटेशन के माध्यम से कुल पेंशन राशि का 40% तक एडवांस में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह ऑप्शन का लाभ केवल NPS से Old Pension में आने वाले राज्य कर्मचारियों को मिलेगा।

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हालांकि हिमाचल राज्य सरकार ने पहले से Old Pension के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए कंप्यूटेशन के DA Arrear को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। फिलहाल अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को साल 2016 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला लेना होगा। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि अभी पेंशनर्स कर्मचारियों का तकरीबन 5500 करोड़ से ज्यादा एरियर अभी बकाया है। यह राशि कर्मचारियों के बकाया एरियर से बहुत ज्यादा है और इसकी कारण कंप्यूटेशन के एरियर का रुका हुआ भुगतान है।

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कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा के बाद ही पेंशन के पात्र

nps pension after 10 years service: Old Pension के नियमानुसार यह बात स्पष्ट है कि कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा के बाद ही पेंशन के लिए पात्र होंगे। यही नियम NPS से Old Pension के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, इसलिए जो कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए केवल New Pension Scheme का विकल्प ही लागू होगा।

यही कारण है कि नए नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए old pension को विकल्प के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा, राज्य सरकार New Pension Scheme के तहत सेवानिवृत हो चुके करीब 13 हजार से भी अधिक राज्य कर्मचारियों के लिए क्या ऑप्शन देती है, यह ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जारी होगा।

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