RBI Alert: ये 5 बैंक ख़तरे में, निकाल पाएंगे सिर्फ़ 5 हज़ार रूपये! देखें कहीं आपका बैंक भी तो नहीं लिस्ट में

RBI Alert: हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मुद्रा नीति में काफी बदलाव किए हैं । RBI के द्वारा कई सर्कुलर जारी किए गए हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए बनाए गए हैं । इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सर्कुलर है सहकारी बैंकों को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ खास सहकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखकर उन पर कई तरह की रोक लगाई है । इसमें तकरीबन 5 बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है । जिनमें से दो बैंक ऐसे हैं जिनके ग्राहकों को खाते से सिर्फ ₹5000 तक की निकालने की छूट दी गई है और यह छूट अगले पांच-छह महीनों तक लागू रहेगी । 

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RBI Alert: अब इन 5 बैंक से निकाल पाएंगे सिर्फ़ 5 हज़ार रूपये! देखें कहीं आपका बैंक भी तो नहीं लिस्ट में

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जैसा कि हम सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए समय-समय पर कई बड़े फैसले लेते रहती है। हाल ही में रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति की बैठक हुई थी जिसमें कई फैसले लिए ।उन्हीं फैसलों में सबसे  बड़ा फैसला सहकारी बैंकों के हित को लेकर  देख कर लिया गया।  जिसमें कि रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि सहकारी बैंकों की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने की अत्यधिक जरूरत है।  ऐसे में रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों के खिलाफ कुछ कड़े निर्णय लिए।

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ये बैंक शामिल

आइए जानते हैं किन बैंकों पर नए निर्णय लिए गए हैं।  आरबीआई ने कमजोर लिक्विडिटी की पोजीशन को देखते हुए उर्वागोंडा सहकारी बैंक अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश ,शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक महाराष्ट्र इन पर प्रतिबंध लगाया है।  जिसकी वजह से इन बैंकों के ग्राहक खाते से केवल ₹5000 ही निकाल सकेंगे ।

इसके अलावा यह बैंक किसी भी तरह का लोन या फिर किसी भी एडवांस को रिन्यू नहीं कर सकेंगे।  साथ ही  6 महीने तक किसी प्रकार की कोई निवेश नहीं करेंगे । यह दोनों किसी प्रकार का कोई नया एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे।

 हाल ही में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उसने बताया है कि यह सारे बैंक अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पर पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस को जारी रखेंगे।

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Hcbcl सहकारी बैंक लखनऊ ,आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक औरंगाबाद, शिमशा सहकारी बैंक मांड्या कर्नाटक इन बैंकों की स्थिति के कारण इन बैंकों के ग्राहकों  पैसे नही निकाल सकेंगे । आरबीआई ने बताया है कि इन पांचों सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹500000 तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा । यदि किसी भी वजह से बैंक घाटे में जाती है या किसी वजह से बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ऐसे में ग्राहकों को विपरीत प्रभाव न झेलना पड़े इसीलिए बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹500000 तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हक इन बैंकों के ग्राहक रखते हैं।

आर्थिक स्तिथि सुधारने हेतु लिए गए निर्णय

 इस प्रकार आरबीएनए इन 5 सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कुछ कड़े निर्णय लिए हैं।  जिनको इन पांचों बैंकों को मानना अनिवार्य है।  पांचों ही सरकार के आदेशों को मानते हुए अपना पैकिंग बिजनेस जारी रखेंगे।

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