EPS 95 Pension Scheme : Check Eligibility, Benefits, Calculation and Formula

EPS 95 : इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारी को पेंशन उपलब्ध कराना। वह सारे कर्मचारी जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो न्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है।

EPS 95
पहले खुद को, फिर पत्नी को और बाद में बच्चों को मिलती रहेगी Pension

EPS 95 का लाभ उठाने के लिए योग्यताएं

कर्मचारियों के लिए EPS 95 पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं होती है वह इस प्रकार हैं :-

  • ईपीएस का लाभ उठाने के लिए आप EPFO के सदस्य होने चाहिए।
  • आपने 10 वर्षों तक लगातार नौकरी की हो।
  • आप 58 साल के हो।
  • 50 वर्ष के होने के बाद में आप Employees Pension Scheme से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं।
  • आपने जितने समय तक नौकरी की होगी वहां आप की पेंशन योग्य सेवा मानी जाती है। भले ही यह नौकरी आपने एक ही कंपनी में ना कि या विभिन्न कंपनियों में कि हो ।
  • पेंशन सेवा को कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे पीरियड को जोड़ा जाता है।
  • कर्मचारी को हर बार नौकरी बदलने पर ईपीएस सर्टिफिकेट कंपनी से लेना होता है और नई कंपनी में जमा कराना होता है।
  • इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी 20 साल तक यदि सेवा दे देता है तो उसे 2 साल का बोनस भी मिलता है।
  • यदि कर्मचारी eps को 10 साल से पहले निकाल लेता है और उसके बाद किसी और कंपनी में शामिल हो जाता है तो ईपीएस खाते की उसे फिर से शुरुआत करनी होगी और यह शुरुआत जीरो से होगी।

EPS 95 Pension Scheme Benefits

  • 58 साल की आयु में रिटायर होने पर ईपीएस आपको पेंशन उपलब्ध कराता है।
  • यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही लगातार 10 वर्ष तक नौकरी नहीं कर पाता तो वह फॉर्म C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है ।
  • लेकिन ऐसे में उन्हें रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि ईपीएफओ का कोई सदस्य पूरी तरह से विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा की अवधि अभी पूरी नहीं की है तब भी वह मासिक पेंशन का अधिकारी होता है।
  • कर्मचारी विकलांग होने पर वह मासिक पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है भले ही वह नौकरी ना करता हो।
  • नौकरी करते हुए यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और यदि नियोक्ता कंपनी ने केवल एक महीने की ही रकम उसके आईपीएस खाते में जमा की हो तब भी कर्मचारी ईपीएस का लाभ उठाने का अधिकारी होता है।

Types of EPS Plans

विधवा पेंशन योजना : विधवा पेंशन योजना उन सदस्यों के लिए है जिनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी अथवा उनकी मां को हर महीने पेंशन  राशि दी जाती है।

बाल पेंशन योजना : सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद मासिक बाल पेंशन योजना भी प्रदान की जाती है। जब तक बच्चा 25 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता तब तक उसे बाल पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है ।इसका लाभ अधिकतम 2 बच्चों को मिल सकता है।

अनाथ पेंशन योजना  : इस योजना में यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई विधवा नहीं है तो ऐसे में बच्चे को मासिक अनाथ पेंशन योजना दी जाती है ।इसमें विधवा पेंशन योजना की 75% राशि ईपीएस और पेंशन के रूप में दी जाती है।

घटी हुई पेंशन : यदि किसी सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 50 साल की उम्र का हो गया है लेकिन वह 58 वर्ष से कम है तो वह अपनी पेंशन राशि निकाल सकता है।

लेकिन 58 साल की उम्र होने तक उसे हर साल 4% की दर से पेंशन राशि कम दी जाएगी।

Employees Pension Scheme 95 : Required form

ईपीएफओ के सदस्य या उन पर आश्रित लोगों को कर्मचारी पेंशन योजना लाभ का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरने होते हैं :-

फॉर्म C : यह फॉर्म तब भरना होता है जब आप 10 साल नौकरी करने से पहले पैसा निकाल रहे हो या आपको ईपीएस योजना प्रमाण पत्र चाहिए हो।

फॉर्म D:  यह फॉर्म आपको 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन निकालने के लिए भरना होता है अथवा मासिक विधवा पेंशन बाल पेंशन आदि के लाभ पाने के लिए भरना होता है।

लाइफ सर्टिफिकेट : यह फॉर्म पेंशन के लाभार्थी को भना होता है जिससे यह पता चलता है कि वह जीवित है। उसे हर साल नवंबर में यह फॉर्म बैंक के पास सबमिट करना होता है जहां आपका पेंशन अकाउंट है।

नॉन मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म : यह फर्म यह साबित करने के लिए भरना होता है कि अमुक स्त्री आपकी पत्नी है और आपने कोई पुनर्विवाह नहीं किया । यह फॉर्म हर साल  नवंबर में जमा करना पड़ता है।

इस प्रकार एम्पलाई पेंशन स्कीम , ईपीएफओ द्वारा संचालित एक बीमा योजना है जिसका लाभ कर्मचारी जीते जी पेंशन के रूप में तथा यदि किसी कारणवश कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उठा सकता है।

How to Calculate Your Pension Under EPS ?

पीएफ में पेंशन राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। सदस्य की मासिक पेंशन राशि की गणना निम्नलिखित ईपीएस फॉर्मूला के अनुसार की जाती है :-

  • Member’s Monthly Pension = Pensionable salary X Pensionable service / 70

a) Pensionable salary

  • पेंशन योग्य वेतन सदस्य के कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का औसत मासिक वेतन है।
  • यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में गैर-अंशदायी अवधि है, तो महीने में गैर-अंशदायी दिनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा।
  • मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख को नौकरी लेता है तो उसके 28 दिनों के वेतन को प्रत्येक दिन के वेतन के अनुसार विभाजित किया जाएगा और फिर महीने के कुल मासिक वेतन की गणना करने के लिए 30 से गुणा किया जाएगा।
  • यदि व्यक्ति का वेतन ₹15,000 है, तो उस व्यक्ति का वेतन 28 दिनों के लिए ₹14,000 होगा (दो दिनों के लिए ₹500 प्रति दिन कम)।
  • हालाँकि, ईपीएस के लिए मासिक वेतन 30 दिनों के लिए माना जाएगा, यानी ₹ 15,000
  • अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने ₹15,000 तक सीमित है।
  • चूंकि नियोक्ता इस वेतन का 8.33% कर्मचारी के ईपीएस खाते में योगदान देता है, इसलिए कर्मचारी के ईपीएस खाते में हर महीने जमा की जाने वाली राशि है
  • ₹ 15000 x 8.33/100 = ₹ 1250

b) Pensionable Service

सदस्य की वास्तविक सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा माना जाता है। पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना के समय विभिन्न नियोक्ताओं के तहत सेवा अवधि को जोड़ा जाता है। कर्मचारी को हर बार नौकरी बदलने पर ईपीएस योजना प्रमाणपत्र जारी कराना होगा और इसे नए नियोक्ता के पास जमा करना होगा।

गौरतलब है कि कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का बोनस मिलता है।

यदि सदस्य 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ईपीएस कॉर्पस निकाल लेता है और किसी अन्य कंपनी में शामिल हो जाता है, तो उसे ईपीएस खाते में योगदान के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और सेवा अवधि भी शुरुआत में शून्य निर्धारित की जाएगी।

पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीने के आधार पर मानी जाती है। न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीने है। यदि सेवा अवधि 8 वर्ष 2 महीने है, तो पेंशन योग्य सेवा अवधि 8 वर्ष मानी जाएगी। हालाँकि, यदि सेवा अवधि 8 वर्ष और 10 महीने है, तो पेंशन योग्य सेवा अवधि 9 वर्ष मानी जाती है।

SSCNR

EPS का फुल फॉर्म क्या है ?

EPS का फुल फॉर्म Employees Pension Scheme है।

कर्मचारी पेंशन योजना क्या है ?

एक कर्मचारी की पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दी जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

EPS 95 के लिए कौन पात्र है ?

ईपीएस के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को ईपीएफओ सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा, ईपीएस के तहत प्रारंभिक पेंशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दस साल की सेवा पूरी करनी होगी और 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए। नियमित पेंशन के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।

EPS Withdraw कब किया जा सकता है ?

ईपीएस की राशि केवल तभी निकाली जा सकती है जब कोई व्यक्ति नई कंपनी में शामिल होने से पहले कंपनी से इस्तीफा दे देता है। ईपीएफओ पोर्टल पर फॉर्म 10सी का दावा करके कोई व्यक्ति ईपीएस की बचत निकाल सकता है।

क्या कर्मचारी ईपीएस के तहत फंड का एकमात्र लाभार्थी है ?

ईपीएस का लाभ कर्मचारी को और उसकी अनुपस्थिति में कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है।

पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए ईपीएस के सदस्य को कितने वर्षों की सेवा पूरी करनी चाहिए?

कोई भी कर्मचारी न्यूनतम दस वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने के बाद ही पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।

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