Flag Hoisting Rule : 15 अगस्त पर यह गलती भूल कर भी ना करें, नहीं तो भरना होगा जुर्माना

Flag Hoisting Rule: जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आजादी की खुशी के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Campaign) चलाया जा रहा है। ऐसे में लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे लेकिन ऐसा करने से पहले आपको तिरंगा फहराने के कुछ नियम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। गलत तरीके से तिरंगा फहराने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इसके साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।

Flag Hoisting Rule 15 अगस्त को घर घर फहराया जाता है तिरंगा

इस साल 15 अगस्त 2023 पर भारत का 77 वां स्वतंत्रता दिवस (Independent Day) मनाया जा रहा है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है जिसकी तैयारियां बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। 15 अगस्त को हमारे देश भर में सभी स्कूल कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अलावा सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस आदि जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है।

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Flag Hoisting Rule ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में अंतर

आपको बता दें कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं और वही 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है इसे पूरा खोलकर फहराया जाता है इसे झंडा फहराना कहते हैं।

आपको बता दें कि भारत ध्वज संहिता का उल्लंघन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है। धारा 3.23 राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का कैसे दुरुपयोग हो जाता है उसके बारे में बताता है। इसके साथ झंडा फहराने के नियम (Flag Hoisting Rule) को भी जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।

Flag Hoisting Rule

  • तिरंगा फहराते समय या ध्यान रखना चाहिए कि यह भीगा न हो और ना ही किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो।
  • भारत के तिरंगे में केसरिया रंग हमेशा ऊपर सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा सबसे नीचे की पट्टी में होना चाहिए। झंडा कटा फटा नहीं होना चाहिए तभी आप इसे फहरा सकते हैं।
  • आपको बता दें कि पहले केवल हाथ से बने कपास,पॉलिएस्टर, खादी आदि के बने झंडे को बनाने की अनुमति थी लेकिन अब मशीन से भी बने झंडे को फैलाने की अनुमति मिल चुकी है।
  • झंडे को पहले सिर्फ दिन के वक्त ही फहराया जा सकता था लेकिन सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है।

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  • झंडे का आकार हमेशा आयताकार होना चाहिए इस झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए और अशोक चक्र में 24 तिलिया होनी चाहिए।
  • किसी भी स्थिति में तिरंगा कभी जमीन को नहीं छूना चाहिए।
  • झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की जेल के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना चाहिए।

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