Income Tax Return: इन लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, ITR दाखिल की तारीख बढ़ाने पर विचार

Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आयकर रिटर्न पर ऑल गुजरात मेडिटेशन ऑफ टैक्स कंसलटेंट ने उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष प्रतिनिधित्व किया है जिनके खातों को भारी बारिश के कारण निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।

आपको बता दें कि 1992 में स्थापित ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसलटेंटस गुजरात के अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल्स का पहला और एकमात्र क्षेत्रीय निकाय है जिसमें सभी 37 स्थानीय बार एसोसिएशन की 1500 पेशेवर और संस्थागत सदस्य की सदस्यता है।

Income Tax Return
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Income Tax Return ITBA का मुख्य उद्देश्य

इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (ITBA) की स्थापना 1947 में कलाकारों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने और करदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य की गई थी। ITBA भारत की सबसे पुरानी और सबसे सक्रिय बार एसोसिएशन में से एक है।

यह सदस्यों के लाभ के लिए नियमित रूप से सम्मेलन, स्टडी सर्कल बैठके, दो दिवसीय टैक्स कॉन्क्लेव आदि का आयोजन कर रहा है। इसकी सदस्यता शक्ति 1200 से अधिक टैक्स अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनरो की है।

Income Tax Return गुजरात के निवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे गुजरात में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण परिवहन, संचार और आवश्यक सेवाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव काफी बुरा रहा है जिससे संपत्ति आजीविका और यहां तक की कई लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा गुजरात के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ के कारण बिजली गुल हो गई है जिससे इंटरनेट बाधित हो गया है।

इस कठिन समय के दौरान कई करदाताओं को जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने, ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने और सामान में आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिससे टैक्स संबंधी कार्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में रुकावट आ रही है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है जिस पर गुजरात के निवासी विचार करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो गुजरात के रहने वाले करदाताओं को काफी राहत प्रदान करेगा।

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Income Tax Return ये लोग टैक्स से हैं बाहर

  • यदि कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र से कम आयु का है और उसकी साल की आय 2.5 लाख रुपए है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा।
  • यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हैं और सालाना इनकम 3 लाख है तो उस व्यक्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति की आयु 80 साल से अधिक है और उसकी सालाना आय 5 लाख है तो उसे भी टैक्स से बाहर रखा जाएगा।
sscnr

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