Income Tax : अब नहीं देना होगा इन लोगों को Tax, सरकार ने जारी किया नया आदेश

केंद्र सरकार की तरफ से ITR शायरी करने के लिए आखिरी तारीख जारी कर दी है। जिन आवेदकों ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है वह 31 जुलाई तक कर दे नहीं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक खबर जारी की है जिसमें देश के करोड़ों ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आइए आज इस लेख में जानते हैं कि किन लोगों को टैक्स भरने से राहत मिलेगी।

Income Tax की लिमिट बढ़ी

आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा फरवरी 2023 में बजट पेश किया गया था जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्स फाइल करने वाले लोगों को आप टैक्स भरने से राहत प्रदान की गई है। इस बजट के चलते Income Tax भरने वाले लोगों को राहत मिल गई है। इनकम टैक्स की लिमिट को अब 7 लाख तक कर दिया गया है। अब जिन आवेदकों की 7 लाख तक की इनकम होगी उन्हें टैक्स भरना होगा।

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Income Tax की पहले थी ये लिमिट

केंद्र सरकार ने टैक्स पेयरों को राहत देते हुए एक खुशखबरी दी है जिसमें अब जिनकी आय 7 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें टैक्स भरना होगा जिनकी आय लिमिट 5 लाख रुपए है उन्हें टैक्स भरने से राहत मिलेगी। जो आवेदक न्यू टैक्स रेजीम के तहत टेक्स्ट फाइल करता है उन्हें 7 लाख रुपए तक छूट दी जाएगी लेकिन पहले यह लिमिट 5 लाख रुपए थी।

New Tax Regime में मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन को फायदा

आपको बता दें कि न्यू टैक्स रेजीम के चलते स्टैंडर डिडक्शन को काफी फायदा मिलने वाला है। नई टैक्स रेजीम के तहत वेतन भोगी और पेंशनर्स को इनकम टैक्स फाइल करते समय ₹50000 का अधिक बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसे नए लोगों को New Tax Regime के तहत सालाना लाख तक की कमाई के बाद 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट का फायदा दिया जाएगा। अब जिन आवेदकों की आय सालाना 7 लाख रुपए है उन्हें टैक्स नहीं भरना होगा।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

ITR फाइल करने वाले आवेदकों के लिए आखिरी तारीख जारी की गई है जिसमें अगर आवेदक का ही तारीख से पहले आईटीआई फाइल नहीं करेंगे तो उन्हें तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। जिन कारोबारियों की खाता बही का ऑडिट होना है उनके लिए आईटीआर करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन यह घरेलू लेनदेन करते हैं तो ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 की आखिरी तारीख दी गई है। रिवाइज्ड आइटीआर और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई।

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ITR Late Fees और जुर्माना

आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। अगर आपकी आय ₹500000 से कम है तो आपको लेट फीस ₹1000 तक देनी होगी। अगर आप करदाता निर्धारित आखिरी तारीख के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं तो धारा 234 A के तहत भुगतान की गई टैक्स राशि पर 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

SSCNR

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