ITR में जरूर दें अपनी इन 4 इनकम की जानकारी, अनदेखी पर आ सकता है ITR Tax Notice

ITR Tax Notice: Income Tax Return यानी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इसके लिए सरकार ने 31 जुलाई की डेडलाइन (ITR Filling Deadline) पूरी कर ली है। इससे पहले आपको साल भर में हुई अपनी पूरी आय की जानकारी आयकर विभाग को रिटर्न फॉर्म के जरिए देनी होगी।

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको अपने ऑफिस से Form 16 मिल गया होगा। जिसमें आपको अपनी taxable income और investment की जानकारी मिलती है। लेकिन हमें साल में कई पैसिव इनकम (passive incomes) भी मिलती हैं, जिनकी जानकारी income tax return file करते वक्त जरूर देनी चाहिए। ऐसा न करने पर आपकी टैक्स देनदारी के कारण Tax Notice भेजा जा सकता है।

पैसिव इनकम (passive income) क्या है?

दरअसल passive income वह है जिसे पाने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते। जैसे कि अगर आप 30 दिन काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको फीस मिलती है, वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सामान बेचकर आपको इनकम मिलती है।

लेकिन जब आपके निवेश पर आपको या आपके नाबालिग बच्चे को किसी तरह की आय होती है। तो इस प्रकार की आय आपकी कुल आय में जुड़ जाती है, जिसे passive income कहा जाता है। इस पर भी Tax देनदारी बनती है।

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इन पैसिव इनकम की जानकारी जरूर दें

बच्चों की कमाई

अगर आप अपने बच्चे के नाम पर कोई निवेश करते हैं, या आपने अपने बच्चे के नाम पर खाता खोलकर उसके नाम पर FD या अन्य निवेश किया है। या अगर वह किसी अन्य माध्यम से कमाई कर रहा है तो यह कमाई आपके खाते में ही जुड़ जाएगी, ऐसे में आपको इस पर टैक्स देना होगा। income tax return भरते समय आपको बच्चे की आय भी शामिल करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

FD ब्याज लाभ

आमतौर पर लोग नौकरी से होने वाली कमाई को अपने खाते में जोड़ते हैं। लेकिन बैंक में जमा राशि पर मिलने वाली आय की गणना करना भूल जाते हैं। लेकिन आप भले ही इस पर ध्यान न दें, लेकिन आपकी इस कमाई पर सरकार की नजर जरूर है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि tax return दाखिल करते समय इस नाममात्र आय को नजरअंदाज न करें और इसकी गणना सही खाते में करें।

निवेश पर वापसी

अगर आप अपनी बचत को निवेश माध्यमों से निवेश करते हैं तो आपको Tax Return दाखिल करते समय इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी भी जरूरी है। अगर आप निवेश के जरिए कमाई कर रहे हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी होगी।

विदेशों से आय

विदेश से होने वाली कमाई पर सरकार की नजर काफी सख्त है। अगर आपने विदेश में कुछ निवेश किया है। कौन सी होल्डिंग्स, विदेशी फंड, प्रॉपर्टी भी आपको ITR File करते वक्त दिखानी होगी।

sscnr

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