Standard Deduction: बिना कुछ किए मिल जाएगी New Tax Regime में 50000 रूपए से ज्यादा की छूट

Standard Deduction: आपकी जानकारी के लिए बता दे आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि और नजदीक आ रही है। आमतौर पर 31 जुलाई आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि मानी जाती है। वह सभी करदाता जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है उन से निवेदन है कि वह 31 जुलाई से पहले अपना आइटीआर रिटर्न दाखिल करें।

वित्त मंत्री ने की नई घोषणा

 हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करदाताओं को नई कर व्यवस्था पर आईटीआर दाखिल करने पर भी टैक्स लाभ उपलब्ध कराने की बात कही है, जिसमें मानक कटौतीयों के लाभ का जिक्र किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि मानक कटौती अर्थात आय का वह हिस्सा जहां कर नहीं लगता जिसका उपयोग करके आप अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हैं यह व्यवस्था अब नई कर प्रणाली पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

 नई इनकम टैक्स प्रणाली के अंतर्गत आईटीआर दाखिल करने वाले आयकर दाता भी अब इस मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं ।

Standard Deduction
Standard Deduction

Standard Deduction आइए जानते हैं विस्तार से

वे सभी करदाता जो साल 2022 से 2023 के लिए आईटीआर दाखिल करने वाले हैं, उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक नई घोषणा की है जिसमें उन्होंने आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को राहत दी है। वित्त मंत्री ने बताया है कि वे सभी आयकर दाता जो नई कर प्रणाली के अंतर्गत कर दाखिल करने वाले हैं उन्हें मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया जाएगा।

क्या है Standard Deduction (मानक कटौती)

Standard Deduction (मानक कटौती) अर्थात आय का वह हिस्सा जो कर के सीमा में  नहीं आता है । आयकर दाता अपनी आय को इस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है कि उसकी कुल आय उसे कम कर भरना पड़े। अब आयकर दाता नई प्रकर प्रणाली के अंतर्गत मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

कितना मिलेगा लाभ

वेतन भोगी और पेंशन भोगियों के लिए Standard Deduction का लाभ इस नई कार व्यवस्था में भी उपलब्ध कराया गया है। वे सभी आवेदक जो साल 2022 – 23 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले हैं वह ₹50000 तक की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा वे सभी करदाता जो पारिवारिक पेंशन भोगी के अंतर्गत कर का भुगतान करते हैं मैं ₹15000 की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 में नई कर प्रणाली चुने वाले करदाताओं को बताया है कि ₹700000 तक की आय पर आपको कर नहीं देना पड़ेगा। वहीं यदि आपकी आय 7.5 लाख रुपए तक की आती है तो जिसमें ₹50000 आप मानक कटौती के रूप में घोषित कर अपना कर बचा सकते हैं। इस प्रकार 7,50,000 की आय मैं से ₹700000 कर मुक्त हो जाएंगे और ₹50000 मानक कटौती के अंतर्गत आपको कर में छूट देंगे जिससे आपको कर में शुन्य  देनदारी भुगतनी पड़ेगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दे साल 2023 में नए बजट को पेश करते हुए मोदी सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय की तरफ से कई घोषणाएं की गई। वहीं जहां एक और टैक्सपेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़े नए ऐलान किए गए तो वहीं नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत टैक्सपेयर को विभिन्न लाभ भी उपलब्ध कराए गए। हालांकि मानक कटौती का लाभ पुरानी टैक्स डिडक्शन प्रणाली में था जो कि नए टेक्स प्रणाली में हाल ही में उपलब्ध कराया गया है ।

वे सभी करदाता जो नई प्रणाली के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले हैं उनके लिए यह खबर राहत की खबर साबित हो सकती है। करदाताओं से निवेदन है कि वे मानक कटौती सुविधा का लाभ उठाते हुए 31 जुलाई से पहले अपने कर का भुगतान करें तथा अंतिम समय होने वाली त्रुटियों से बचे।

sscnr

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