7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का तोहफ़ा, इन लोगों को होगी टैक्स से राहत

देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी खबर जारी की है जिन केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का पैसा मिला है उनके लिए यह खबर बेहद काम की है। जिन भी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत वेतन मिलता है वह लोग टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। इन केंद्रीय कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से पहले कई बातों को जानना बेहद जरूरी है। आज इसलिए के माध्यम से बताया जा रहा है कि एरियर के पैसे पर कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं।

7th Pay Commission टैक्स छूट का मिलेगा फायदा

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सेक्शन 89 के तहत एरियर पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। आप टैक्स में राहत के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको टैक्स छूट के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E को फिल करना होगा।

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7th Pay Commission साल में दो बार बढ़ता है मंहगाई भत्ता

केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। जिसके तहत इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एरियर (DA Arrear) का पैसा मिलता है। सरकार जनवरी और जुलाई महीने में दिए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करती है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा कर सकती है तो सरकारी कर्मचारी इन एरियर की राशि पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। DA Arrear कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

7th Pay Commission क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप सेक्शन 89 के तहत एक्सप्लेन का दावा करते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10E दाखिल करना होता है अगर आप इस फॉर्म में क्लेम नही करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को ऐसा करने से बचना चाहिए।

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7th Pay Commission नोटिस में लिखी यह बात

आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कर्मचारियों को यह जानकारी दी गई है कि सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुमति नहीं दी गई है। क्योंकि अभी तक फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है।

फॉर्म 10 E को ऐसे करें सबमिट

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद में ई फाइल के ऑप्शन पर जाएं उसमें इनकम टैक्स फॉर्म के ऑप्शन पर जाकर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें।
  • अब यहां पर आपको 10E फोन दिखाई दे जाएगा अब आपको इसमें साल को सेलेक्ट करना होगा।
  • उसके बाद अपनी सारी डिटेल को भरना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा।
  • अब Proceed to e-verify पर क्लिक करना है इसके बाद में आपके सामने ई वेरीफिकेशन पेज खुल कर आ जाएगा।
  • उसके बाद e-verification पूरा हो जाने के बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा।
SSCNR

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