EPF Pension 2024 से संबंधित नियम, Eligibility ऐसे जाने।

EPF Pension 2024 : हेलो दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं ईपीएफ पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी। दोस्तों भारत में 1991 के पश्चात से ही विभिन्न प्रकार की गैर सरकारी कंपनियां आई हैं। जिनके द्वारा लाखों मजदूर एवं श्रमिक इन कंपनियों में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में तो वेतन प्राप्त होता ही है परंतु रिटायरमेंट के पश्चात इनके लिए पेंशन की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा गैर सरकारी श्रमिकों को भी पेंशन प्रदान करने की योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में से एक छोटा सा हिस्सा भविष्य के लिए जमा कर लिया जाता है तथा रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें प्रतिमाह रूप से प्रदान किया जाता है। यदि आप भी किसी गैर सरकारी संस्था में कार्य करते हैं तथा आपको अभी तक पेंशन संबंधी नियमों की जानकारी नहीं है तो आपको पेंशन प्राप्ति में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की पेंशन संबंधी नियम एवं शर्तें क्या हैं तथा कैसे इन शर्तों को पूरा किया जा सकता है जानकारी प्रदान करेंगे।

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EPF Pension Scheme Eligibility

  • आपका EPFO ​​का मेम्बर होना जरुरी है ।
  • आपको वक्त से पहले पेंशन पाने के लिए आपकी आयु 50 वर्ष की होना आवश्यक है और नियमित पेंशन पाने के लिए आपकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
  • यदि आप 2 वर्ष के लिए पेंशन स्थगित करते हैं (जब तक आपकी आयु 60 वर्ष की नहीं हो जाती), तो आप प्रति वर्ष 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन लेने के लिए पात्र होंगे।
  • आपको कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।
    aapako aipfo ​​ka sadasy hona chaahie.

EPF Pension में जमा होने वाला भाग


किसी भी कर्मचारी को दिया जाने वाले मासिक आयु (मूल वेतन+DA) से 12% भाग EPF अकाउंट में जमा होता है। कर्मचारी द्वारा भी उतनी रूपये आपके EPF में दिए जाते है, जिसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन अकाउंट (EPS) में जमा किया जाता है और शेष 3.67% राशि आपके EPF अकाउंट में जमा हो जाता है। टोटल 15.67% रूपये कर्मचारी के EPF अकाउंट में जमा किया जाता है एवं 8.33% पेंशन रूपये Employe को रिटायर्ड होने के बाद मासिक पेंशन के रूप में किया जाता है ।

EPF Pension क्या है? तथा क्या है पैंशन सम्बंधी दिशानिर्देश

साथियों कोई भी कर्मचारी मुख्य रूप से अपनी जिंदगी का एक बहु बड़ा हिस्सा काम के रूप में कंपनी को प्रदान कर देता है। इस कार्यकाल में वह अपने बच्चों की शिक्षा, विवाह, अपने माता पिता एवं अन्य संबंधों की जिम्मेदारी तथा कंपनी की जिम्मेदारी को संभालना है। परंतु उस के रिटायरमेंट के पश्चात उसे केवल अपनी पेंशन का ही सहारा होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ती पर बोझ नहीं बनना चाहता है। वह स्वयं अपनी सुरक्षा करना चाहता है। इस सुरक्षा की सुनिश्चिता केवल पेंशन के द्वारा ही किया जा सकता है। कर्मचारी के भविष्य एवं परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से उसके नौकरी पेशे जिंदगी से ही उसकी तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा पेंशन कोष अर्थात पेंशन फं में जमा किया जाता है। ताकि वह रिटायरमेंट के पश्चात इस पेंशन का लाभ उठा सके तथा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। 

पीएफ पेंशन की बात करें तो यह मुख्य रूप से किसी भी कर्मचारी की सामान्य वेतन के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। पेंशन के कुछ दिशानिर्देश होते हैं जिसके अनुसार ही किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। पीएफ नियमों को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि पीएफ पेंशन होती क्या है? कर्मचारी को मिलने वाले वेतन में से कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में जमा कर लिया जाता है। जिसे उसके रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारी को प्रतिमाह रूप से प्रदान किया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात कर्मचारी के पति/पत्नी को यह पेंशन प्रदान की जाती है।

EPF Pension 2024 से संबंधित नियम

यदि आप पीएफ पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी नौकरी को 10 साल तक करना होगा तभी आप पेंशन के हकदार माने जाएंगे अर्थात यदि आपने 10 वर्ष से कम काम किया है। उदाहरण के रूप में 9 साल 6 महीने तो आप पैंशन के पात्र नहीं माने जाएंगे। आपको पूरे 10 वर्ष ही काम करना होगा। इसके साथ ही आपको समय का लचीलापन भी प्रदान किया है।।उदाहरण के लिए यदि आपने किसी कंपनी में 6 वर्ष काम करा है और 1 वर्ष का आपने अवकाश लिया है और फिर 4 साल तक उसी कंपनी में कार्य किया है तो वह आपका 10 साल ही कार्य माना जाएगा।

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दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफ की पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 10 साल कार्य करना होता है परंतु यदि कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ किसी अन्य संस्थान मैं कार्य करना आरंभ कर देता है तो भी उसकी यूएएन खाता संख्या समान रहती है। साथ ही उसके कार्य अवधि की गणना मैं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आती है। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति हैं किसी एक कंपनी में 5 साल कार्य करता है परंतु उसने 5 सा के पश्चात कंपनी कम्पनी छोड़ किसी अन्य संस्थान पर 6 साल कार्य करा है तो व्यक्ति के यूएएन खाता संख्या द्वारा उसकी कार्य अवधि को 11 वर्ष ही माना जाएगा तथा पेंशन के योग्य समझा जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति एक संस्थान छोड़क फिर दोबारा उसी संस्थान में कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो भी वह पेंशन योजना का पात्र माना जाएगा।

sscnr

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