Income Tax Alert 2024: अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च तक भर दें, नहीं तो भरना पड़ेगा 200% तक जुर्माना

Income Tax Alert 2024: ITR विभाग ने हाल ही में करदाताओं के लिए जरूरी डेडलाइन सम्बंधित घोषणाएं की है जिसमे जुर्माने से लेकर ITR बेनिफिट्स से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। वे सभी पाठक जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है उन सभी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक जरूरी आदेश (Income Tax Alert 2024) जारी किया है । इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपडेटेड इनकम टैक्स करदाताओं के लिए Income Tax Alert 2024 जारी की है।

जानकारी के लिए बता दे वे सभी करदाता जिन्होंने अब तक एसेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है उन सभी को 31 मार्च 2024 तक यह अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा ,क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने वर्ष 2021-22 के अंतर्गत अपडेटेड इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 निर्धारित (Income Tax Alert 2024) कर दी थी । वही साथ ही साथ वे सभी करदाता जिन्होंने इसके पहले भरे हुए रिटर्न में गड़बड़ी की थी उन सभी को भी 31 मार्च 2024 तक की इन विसंगतियों को सुधारने के लिए ITR ने अंतिम चेतावनी Income Tax Alert 2024 दे दी है।

ITR विभाग ने जारी की Income Tax Alert 2024

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे इनकम टैक्स विभाग ने 2021-22 के अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं से निवेदन (Income Tax Alert 2024) किया है कि  करदाता 31 मार्च 2024 से पहले ही अपडेट  इनकम टैक्स रिटर्न भर दे। इसके अलावा यदि उन्होंने रिटर्न भरने में किसी प्रकार की कोई विसंगति कर दी है तो उसे भी जल्द से जल्द सुधार लें ,अन्यथा उन पर 200 परसेंट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एसेसमेंट ईयर खत्म हो जाने के पश्चात इनकम टैक्स कानून के क्षेत्र 139 (8a) के अंतर्गत करदाताओं को जल्द से जल्द अपनी गड़बड़ियों को संशोधित करने की छूट दी जाती है। यदि तयशुदा समय के पश्चात अथॉरिटी इन विसंगतियों को पकड़ लेती है तो ऐसे में करदाता पर 200 परसेंट से अधिक तक का जुर्माना लग सकता है।

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भरना पड़ सकता है हर्जाना या हो सकती है जेल

जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड महामारी की वजह से वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक के ITR अपडेटेड फाइल दाखिल करने की तिथि को इनकम टैक्स विभाग द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है,जिससे करदाताओं को अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई करदाता जो वर्ष 2021-22 के अंतर्गत अपडेटेड इनकम टैक्स भरने से चूक जाता है तो उन पर धारा 234 के अंतर्गत ₹10000 का जुर्माना या लगाया जाएगा।

वहीं उन्हें 50% से 200% तक का भुगतान  भी करना पड़ेगा । इसके साथ ही करदाता को ITR अधिनियम 207 6cc धारा के अंतर्गत 7 साल की कैद भी भुगतनी पड़ सकती है । हालांकि यह सजाएं पूरी तरह से कर की चोरी और इनकम की गलत जानकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की संवेदनशीलता पर ही निर्भर करता है।

31 मार्च 2024 से पहले कर लें टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश

इसके अलावा वे सभी करदाता जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था का चयन किया है उन सभी के पास में भी 31 मार्च 2024 तक का ही अंतिम समय है।  इस समय से पहले ही इन सभी करदाताओं से निवेदन है कि वह टैक्स सेविंग प्लान में निवेश कर अपना टैक्स का पैसा बचा ले । जानकारी के लिए बता दें करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग द्वारा विभिन्न टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करने का मौका दिया जाता है ,इनकम टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करने के पश्चात करदाता itr अंतर्गत टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत करदाता प्रोविडेंट फंड ,इक्विटी लिंक ,सेविंग स्कीम ,टर्म डिपॉजिट, इंश्योरेंस जैसी विभिन्न निवेश स्कीम में निवेश कर अपने कर की बचत कर सकते हैं। इसके लिए करदाताओं को 31 मार्च 2024 तक का ही समय उपलब्ध कराया गया है।

31 मार्च 2024 से पहले किस तरह ITR File करें

वे सभी करदाता जो ITR ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं उन सभी से निवेदन है कि वह इस प्रकार के जुर्माने तथा सजा से बचने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले ITR  दाखिल कर ले। ITR  दाखिल करने के लिए उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट का सहारा भी ले सकते हैं , जिसमें दाखिल करने के लिए उन्हें आईटीआई दाखिल करने के लिए उन्हें निम्नलिखित स्टेप फॉलो करनी होगी ।

  • सबसे पहले करदाता को आधिकारिक e filing portal पर जाना होगा।
  •  e filing portal पर करदाता को पैन नंबर, पासवर्ड इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर लॉगिन करना होगा ।
  • लॉगिन करने के बाद करदाता को एसेसमेंट ईयर के विकल्प को क्लिक करना होगा।
  •  इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद करदाता को फॉर्म नंबर भरना होगा।
  •  इसके बाद करदाता को फीलिंग के प्रकार का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद करदाता को मूल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या या संशोधित रिटर्न फाइल करना है इस पर क्लिक करना होगा ।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद करदाता को सबमिशन मोड पर क्लिक कर जानकारी भरने के पश्चात सबमिट कर देनी होगी ।
  • इसके बाद करदाता को कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करने के बाद करदाता को महत्वपूर्ण जानकारियां भरने के बाद कर भुगतान और सत्यापन के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद करदाता को फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को ध्यान से पढ़ना होगा और उसके पश्चात ही विवरण सबमिट करना होगा।

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निष्कर्ष: Income Tax Alert 2024

 इस प्रकार करदाता आसानी से घर बैठे ही 31 मार्च 2024 से पहले अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भर भविष्य में बड़े जुर्माना और सजा से बच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए करदाताओं से निवेदन है कि वह इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे ।

sscnr

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