Income Tax Return 2023: सत्र 2022- 23 के लिए ITR यानी income tax return भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है. ऐसे में कई करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो Tax देने की स्थिति में है और ITR जमा करा रहे हैं. अंतिम तिथि तक टैक्स जमा न करने की स्थिति में आपको आयकर विभाग में भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आज के इस लेख में हम आपको केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न ITR पर वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई छूट के बारे में बताएंगे. कुछ नागरिकों को 2.5 लाख रुपए तक की राशि पर छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप भी हमारा यह लेख पढ़ सकते हैं. ताकि आपको अतिरिक्त टैक्स जमा ना करना पड़े.
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2.5 Lakh की Income Tax Return
ऐसे सभी नागरिक जिनकी सालाना आय ₹250000 से अधिक है वह सभी इनकम टैक्स विभाग को टैक्स भरने के लिए पात्र हैं. यदि वह ऐसा नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बता दें कि यदि आपकी सालाना आय ₹250000 से लेकर ₹500000 के बीच है तो आपको अपनी वार्षिक आय का 5% हिस्सा Tax के रूप में जमा करना है. यह नियम उन नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे कम है. जबकि सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स जमा करने के लिए अलग नियम है.
Income Tax Return जमा करने पर ₹50000 तक की छूट
ऐसे सीनियर सिटीजंस जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और 80 वर्ष से कम है उन सभी को भी वित्त मंत्रालय में अपना टैक्स जमा करना होता है. हालांकि सरकार ने इन नागरिकों के लिए टैक्स जमा करने में कुछ छूट का प्रावधान किया है. सरकार इस कैटेगरी के नागरिकों को ₹50000 अतिरिक्त छूट दे रही है. यानी अगर इस आयु वर्ग के नागरिकों की कुल वार्षिक आय ₹250000 नहीं बल्कि ₹300000 है या इससे अधिक है तभी वह टैक्स दे सकते हैं. ₹300000 से कम वार्षिक आय में इस कैटेगरी के नागरिकों के लिए टैक्स का प्रावधान नहीं है.
Income Tax Return Benefits for Senior Citizen
80 वर्ष की आयु से अधिक सीनियर सिटीजंस के लिए वित्त मंत्रालय ने टैक्स जमा करने पर भारी छूट दी है. इस कैटेगरी के सभी नागरिकों को तभी टैक्स देना होगा जब उनकी सालाना आय ₹500000 या इससे अधिक हो. ऐसे में यदि 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों से कंपेयर किया जाए तो सरकार 80 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजंस को ₹225000 तक की छूट दे रही है.
ऐसे में यदि आप भी टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो एक बार सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को जरूर पढ़ ले ताकि आप अपनी कैटेगरी के अनुसार ही टैक्स जमा करें और आपको अतिरिक्त पैसा ना देना पड़े.
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