Income Tax Return e filing: जैसा कि हम सब जानते हैं Income Tax Return e filing की तारीख नजदीक आ रही है, वे सभी उपभोक्ता जो ITR File करते हैं आखिरी समय में Income Tax File ना करते हुए आप लोगों से निवेदन है कि यह काम आप समय रहते ही निपटा लें। जल्दी इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको Tax Return भी जल्दी मिल जाता है। इसके साथ ही एक्सपर्ट बताते हैं कि ITR हमेशा ठंडे दिमाग से भरना चाहिए।
इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आइटीआर भरते समय बड़े-बड़े दिग्गज और एक्सपोर्ट भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो बाद में नुकसान का कारण बनती है । आज के इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ टिप्स जिससे Income Tax Return e filing समय आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े।
Google Pay Personal Loan : 10 मिनट में 1 लाख तक का पाएं लोन, ऐसे करें आवेदन
ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर Income Tax Return e filing करते समय लोग कर देते हैं।
1. गलत ITR Form का चयन
Income Tax Return e filing करते समय एक गलती जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वह है गलत आइटीआर फॉर्म का चुनाव करना। ITR विभाग में आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए हुए हैं। इन्हें आय के साधन के आधार पर चुनना होता है। परंतु बहुत से लोग गलत आयकर फॉर्म चुन लेते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म खारिज कर दिया जाता है ।इसीलिए आयकर अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है । इसलिए प्रत्येक टैक्स पेयर को फॉर्म भरने से पहले अपने आय के स्त्रोत के आधार पर ही ITR Form का चुनाव करना चाहिए ।
2. Income Source छुपाना
इसके अलावा दूसरी ऐसी गलती है जो आमतौर पर आइटीआर फॉर्म भरते समय लोग करते हैं कि आय स्त्रोत की गलत जानकारी । काफी लोग फॉर्म भरते समय अपने आय के स्रोत के बारे में नहीं बताते ,तो कुछ जानबूझकर इसे छुपाते हैं। ऐसा करने पर कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है ।साथ ही साथ बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय की जानकारी भी आइटीआर रिटर्न फाइल करते वक्त भरना जरूरी माना जाता है ।
3. बैंक खाते छुपाना
इसके अलावा आयकर दाता कई बार अपने बैंक खातों की जानकारी भी नहीं देते । आयकर दाता से निवेदन है कि वह Income Tax Return e filing करते समय सारे बैंक अकाउंट की जानकारी दें। उन्हें ऐसे भी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होती है जिनका वह कभी कभार प्रयोग करते हैं। ऐसे में आयकर विभाग के पास में आपके द्वारा ऑपरेट प्रत्येक बैंक अकाउंट की जानकारी होना जरूरी है । यदि किसी अन्य के द्वारा आयकर विभाग को आपके खाते के बारे में जानकारी होती है तो आयकर विभाग आप को नोटिस जारी कर सकता है।
सीनियर सिटीजन को नहीं लगेगा टैक्स SBI ने की घोषणा, जाने पूरी जानकारी
फ्री लैपटॉप योजना 2023: लैपटॉप वितरण स्कीम जाने कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
4. ITR Verification
एक और ऐसी गलतीं है जो आयकर दाता हमेशा कर देते हैं, वह Income Tax Return e filing करने के बाद ITR Verification करना। यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा न करने पर ITR भरा हुआ नहीं माना जाता । बहुत सारे टैक्सफेयर इस नियम से वाकिफ नहीं होते और वे आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई नहीं करते जिसकी वजह से उनके द्वारा भरा हुआ आईटीआर इनवेलिड हो जाता है ।
5. From 26AS का मिलान
इसके अलावा टैक्सपेयर को फोन 26AS से आए का मिलान करना भी जरूरी है । From 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट (Tax Credit Statement) आयकर दाता की आय पर काटे गए TDS के भुगतान की सारी जानकारी देता है । इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय प्रत्येक आयकर दाता के लिए जरूरी हो जाता है कि वह Form 26AS और Form 16A का मिलान कर ले। ऐसा न करने पर Tax Calculation में गलती पता नहीं चलती और आयकर दाता को आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
6. गलत व्यक्तिगत जानकरी
इसके अलावा और एक गलती ऐसी है जो आमतौर पर आयकर दाता कर देते हैं जिससे उन्हें आयकर विभाग से नोटिस जारी किया जाता है वह है गलत व्यक्तिगत जानकारी भर देना । फॉर्म भरते हुए अक्सर आयकर दाता जल्दबाजी में नाम की स्पेलिंग ,पूरा पता ना देना, गलत ईमेल या मोबाइल नंबर लिख देना इस प्रकार की साधारण सी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिफंड मिलने में मुश्किल होता है। इसीलिए आयकर दाता से निवेदन है कि वह व्यक्तिगत जानकारी सावधानीपूर्वक भरे और किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक होने से बचे।
7. आखिरी तारीख पर Income Tax File करने से बचे
और एक गलती जो आयकर दाता आमतौर पर करते हैं वह है आखिरी तारीख होने पर आइटीआर भरना जिससे कि वे हड़बड़ी में आइटीआर भर देते हैं । हड़बड़ी में ITR भरने की वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं और समय की कमी होने पर आप इसे फिर से सुधारने का समय नहीं दे पाते । इसलिए कई बार आपको Income Tax Return मिलने में समय लगता है तथा Income Tax Notice भी प्राप्त होता है। लापरवाही से बचने के लिए आयकर दाता से निवेदन है कि वह समय से आयकर रिटर्न फाइल कर दें
BOB Digital Currency Loan: बैंक घर बैठे दे रहा 10 लाख का लोन, तुरंत करें आवेदन
RBI Grade B Admit Card 2023 : RBI ने जारी किया ग्रेड बी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें चेक
8. गिफ्ट की जानकारी
और एक साधारण सी गलती जो आमतौर पर आयकर दाता करते हैं वह है गिफ्ट के बारे में जानकारी ना देना । इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक यदि आपको ₹50000 से ज्यादा का गिफ्ट मिला है तो आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा और इसका जिक्र आपको ITR File में करना होगा । यदि आप ऐसे किसी भी गिफ्ट के बारे में बताना ITR Filing में भूल जाते हैं तो आपको आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है। आयकर दाता से निवेदन है कि ऐसी छोटी गलतियों से बचने के लिए वे आयकर रिटर्न को सावधानीपूर्वक फाइल करें और सारी जरूरी जानकारी Income Tax Department को उपलब्ध कराएं।
निष्कर्ष
आशा करते हैं हमारे द्वारा उपलब्ध कराया लेख आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा हमारे इस लेख के माध्यम से आप आम तौर पर Income Tax Return e filing करते समय होने वाली गलतियों के बारे में जान चुके होंगे जिससे आप अपना ITR File करने में होने वाली गलतियों से सतर्क रहेंगे और बिना किसी असुविधा के आइटीआर फाइल कर पाएंगे।