Income Tax Return : इनकम टैक्स फाइल करने से पहले इन दस्तावेजों को रखें तैयार

अगर आप आइटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आवेदकों के लिए इसकी आखिरी तारीख जारी की गई है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है जो आवेदन 31 जुलाई तक आईटीआई फाइल नहीं करेगा उसे ₹1000 जुर्माना भरना पड़ेगा। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ज्यादातर लोगों को टैक्स फाइल करने से पहले ज्यादा जानकारी नहीं होती हैं इसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ITR Filing करने के लिए आवेदकों को सभी जरूरी डिटेल को तैयार करना होगा। इससे पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे आवेदकों को यह आसान होता है कि टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी सही है। आइए जानते हैं कि सैलरीड लोगों को किन चीजों को ध्यान में रखकर Income Tax फाइल करना होता है।

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Income Tax Return में लगेगा फॉर्म 16

अगर किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी बदली है तो उनको सबसे पहले सैलेरी टैक्स पेयर को इक्कठा करनी होगी। इसके लिए आवेदकों को form-16 की जरूरत पड़ती है। फॉर्म 16 में व्यक्ति को कमाई गई इनकम की सभी डिटेल के साथ वो सारे डिडेकक्शन का लाभ मिलेगा जिनके लिए आवेदक क्लेम कर सकते हैं। इस फॉर्म में व्यक्ति को उसकी सैलरी के लिए किए गए सभी TDS की डिटेल मिलती है। इससे उस राशि का प्रूफ भी मिलता है जिसका टैक्स के तौर पर भुगतान किया गया है। कर्मचारियों को Form16 में जिक्र की गई सभी डिटेल को चेक करना होता है।

Income Tax Return में लगेगा Housing Loan Certificate

मौजूदा समय में ज्यादातर टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हैं। बहुत कम ही आवेदक न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं। FY22- 23 के लिए ऐसी उम्मीद है कि वह ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ही लागू है। जिन लोगों के पास हाउसिंग लोन है और वह इसके तहत बेनिफिट प्लेन करना चाह रहे हैं उन्हें अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से हाउसिंग लोन पर ब्याज और कैपिटल रीपेमेंट सर्टिफिकेट का लाभ लेना होगा। जिसे आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं।

Income Tax Return इंटरेस्ट सर्टिफिकेट

बहुत से लोगों का बैंकों में जमा और दूसरा निवेश होता है जहां से कुछ इनकम आती है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है और इन डिटेल को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है। इससे काम आसान हो जाता है क्योंकि इसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ जमा पर कमाया गया दूसरा ब्याज भी होगा।

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Annual Information Statement

आपको बता दें कि एक बार जब सभी डिटेल को जमा कर लिया जाता है तो उसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ टेली करना होता है। एनुअल फंक्शन स्टेटमेंट इनकम टैक्स विभाग के पास जमा होता है। टैक्स रिटर्न और AIS में दी गई डिटेल में फर्क नहीं होना चाहिए नहीं तो टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है। AIS में सभी एंट्रीज को चेक करना चाहिए इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि जो कलेक्ट हुआ है उसके साथ मैच करना चाहिए इससे रिटर्न की भी जल्द प्रोसेसिंग हो जाती है।

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