Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स भरते समय एक जरूरी बात जानी बेहद जरूरी है। जिसका उपयोग करके आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी आपके लाखों रुपए टैक्स से बचा सकती है। अगर आपको यह बात नहीं पता है तो इस लेख को पूरा पढ़ें। बताया जा रहा है कि Income Tax Department आपकी पत्नी को कई तरह के लाभ देती है जिससे पति-पत्नी लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। कई पत्नियों अपनी पत्नियों को फाइनेंशियल भी मदद करती हैं
आज हम आपको कुछ टैक्स सेविंग टिप्स देने वाले हैं जिसके चलते आप लाखों रुपए बचा सकेंगे।
Income Tax Saving Tips: Joint Home Loan
आपको बता दे कि घर खरीदते समय ज्वाइंट होम लोन लेकर अगर आप खरीदते हैं और रजिस्ट्री दोनों के नाम कराएं। तो ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों होम लोन टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में दो गुना फायदा मिलेगा। मूल राशि पर आप दोनों 80c के तहत 15 – 15 लाख रुपए यानी ₹300000 का दावा कर सकते हैं। वहीं सेक्शन 24 के तहत ब्याज दर पर दोनों को 2 लाख रुपए तक का टैक्स लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर आपको 7 लाख रुपए तक का टैक्स का लाभ मिल सकता है हालांकि यह आपकी होम लोन की राशि पर भी निर्भर करेगा।
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Income Tax Saving Tips: पत्नी के नाम से लगाए शेयर बाजार में पैसे
आपको बता दे कि अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गैन पर टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह हाउसवाइफ है तो आप उसे कुछ पैसे देकर उसके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह आपको पैसे पर जो रिटर्न मिलेगा उससे आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी।
वहीं अगर आप खुद या पैसा निवेश करते हैं और आपके पास पहले से ही 1 लाख रुपए का पूंजीगत लाभ है तो आपका कुल लाभ 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपका 1 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा।
Income Tax Saving Tips पत्नी की पढ़ाई के लिए Education Loan
कई लड़कियां ऐसी होती है जो परिवार के दबाव में शादी तो कर लेती है लेकिन बाद में उन्हें आगे की पढ़ाई करने का मन होता है ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेने का सोच रही है तो या आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा टैक्स के लिए। आपको एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आवेदक 8 साल तक टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट आपके क्षेत्र 80 E के तहत मिलेगी।
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