इन राज्यों में लागू होने जा रहा है New Labour Code, हफ्ते में सिर्फ़ 4 दिन काम, CTC – 50% +, PF भी होगा डबल ?

New Labour Code: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर जारी की गई है। सरकार नए लेबर कोड (New Labour Code) को लागू करने की तैयारी कर चुकी है। आज इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि नए लेबर कोड में कर्मचारियों को क्या फायदा मिलने वाला है और इसमें क्या खास बात हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों में बदलाव की तैयारी कर चुकी है। एक दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने केंद्र को सुझाव सहित अपना मसौदा सौंप दिया है। इसके आधार पर न्यू लेबर कोड (New Labour Code) करीब-करीब बनकर तैयार हो चुका है। बस इसे लागू करने भर की देरी है।

New Labour Code जल्द होगा लागू

बताया जा रहा है कि साल 2019 में संसद में पारित नया लेबर कोड 29 केंद्रीय लेबर कानून की जगह लगा। सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानून की जगह चार नए लेबर कोड (New Labour Code) बनाए हैं। इसमें वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी को शामिल किया गया है।

New Labour Code
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New Labour Code लागू होने से बदल जाएगा सैलेरी स्ट्रक्चर

बताया जा रहा है कि नया लेबर कोड (New Labour Code) जारी होने से कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी इसमें PF, टेक होम सैलेरी, काम के घंटे, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलने वाली रकम को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर यह नया लेबर कोड जारी किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) कंपनी की CTC से 50 परसेंट से कम नहीं हो सकेगी। अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इससे टेक होम सैलेरी जरूर कटेगी लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम मिलेगी। जो लोग संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उन्हें नई लेबर कोड का लाभ मिलेगा।

New Labour Code में कर्मचारियों को मिलेगी इतनी छुट्टी

आपको बता दें कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों के काम के घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की मंजूरी होगी। हालांकि यह सुविधा पूरी तरह से ऑप्शनल होगी। इसमें कर्मचारियों को हफ्ते में केवल चार दिन ही काम करना होगा जबकि 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। New Labour Code के मुताबिक नौकरी से इस्तीफा देने, हटाने या टर्मिनेट करने पर कर्मचारियों के काम के अंतिम दिन के दो दिनों के भीतर कंपनी को कर्मचारी का फूल फंड फाइनल पेमेंट करना होगा।

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