Income Tax Refund Update: इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल हो चुके हैं। कई करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जिन लोगों ने पहले ही अपना ITR फाइल कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन लोगों की बैंक अकाउंट में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है।
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि अब तक 80 लाख करदाताओं को रिफंड जारी कर दिए गए हैं। ITR फाइल करने के 15 से 20 दिनों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देता है। ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल (ITR File) कर दिया है और आपका भी रिफंड बन रहा है तो आप घर बैठे रिफंड का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
Income Tax Refund Status ऐसे करें चेक
- सबसे पहले करदाताओं को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरनी जरूरी है पहला पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल
- अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आपके सामने आ जाएगा।

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Income Tax Refund इन कारणों से नहीं आया रिफंड
आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रिफंड खाते में नहीं मिला है। अगर आपका भी रिफंड अभी तक नहीं आया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि रिफंड देरी से आने के क्या कारण हो सकते हैं।
बैंक अकाउंट की गलत जानकारी देना
हाल ही में कई बैंकों को दूसरे बैंकों में मर्ज किया गया है ऐसे में कई बैंकों के IFSC कोट बदल गए हैं। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है तो आपका रिफाइंड अटक सकता है। आप घर बैठे ही incometax.gov.in पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट का प्रीवैलिडेट होना बेहद जरूरी
बताया जा रहा है कि जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है उस बैंक खाते को प्रीवैलिडेट करा लें। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट हो ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी ना हो।
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Income Tax Refund Update आयकर विभाग के ईमेल का जवाब ना देना
आपको बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए ई-मेल का जवाब ना देने के कारण भी रिफंड आपका अटक सकता है। आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए ईमेल में करदाताओं से उनकी बकाया मांग, उनके बैंक खाते तथा रिफंड में इसी तरह के अंतर के बारे में जानकारी मांगी जाती है। इसकी जानकारी सही समय पर ना देने पर भी आपका रिफंड अटक सकता है।