ITR File News: जेल से लेकर जुर्माना तक… नहीं भरा ITR तो ये होंगे नुकसान

ITR File News: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है । सरकार ने साफ कर दिया है कि income tax return दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी । इसलिए अगर आप Income Tax के दायरे में आते हैं और अब तक अपना ITR File नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम निपटा लें । अगर आप समय सीमा से पहले यह काम पूरा नहीं करते हैं तो बाद में आपको इस काम के लिए जुर्माना देना होगा।

अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR File नहीं करते हैं तो आपको यह काम पूरा करने के मौके मिलेंगे । लेकिन आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। Late filing का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा।

ITR File News: कितना हो सकता है जुर्माना?

ITR File News: जिन व्यक्तियों की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर ITR देर से दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने कहा कि देर से ITR Filling करने वालों को 5000 रुपये का तत्काल जुर्माना लगता है। यह देर से जुर्माना है, जो देरी की अवधि पर निर्भर करता है।

कटौती में नुकसान

ITR File News: इसके अलावा जो लोग समय पर ITR दाखिल नहीं करते उन्हें Tax कटौती में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे आख़िरकार कर देनदारी बढ़ सकती है । अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है । यदि आप 31 जुलाई 2023 तक ITR दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो रिटर्न दाखिल न करने तक प्रति माह एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। DVS Advisors के पार्टनर सुंदर राजन टीके ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक एक फीसदी ब्याज लगाया जाएगा।

झूठी सूचना देने पर जुर्माना

ITR दाखिल करते समय कम आय बताने पर 50 फीसदी या गलत आय की जानकारी देने पर 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है । यह जुर्माना कुल कर बिल राशि पर लगाया जाएगा । डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने कहा कि अनुस्मारक के बावजूद कर itr return दाखिल नहीं करने पर बकाया कर के आधार पर अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें तीन महीने से सात साल तक की कैद हो सकती है।

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टैक्स रिफंड में देरी (tax refund delay)

ITR File News: यदि कोई करदाता समय सीमा तक आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो नुकसान (घर की संपत्ति के नुकसान को छोड़कर) को अगले वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। देर से ITR file करने पर दूसरे टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। ऐसी देरी से अनावश्यक वित्तीय तनाव और असुविधा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, देर से ITR दाखिल करने वालों के विवरण की जांच अधिकारियों द्वारा की जा सकती है और कर संबंधी मामलों में ऑडिट और पूछताछ की संभावना बढ़ जाती है।

sscnr

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