ITR Filing 2023: ITR भरने से नहीं आएगा रिफंड, करना होगा वेरिफाई

ITR Filing 2023: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो समय रहते उसे वेरीफाई भी करना जरूरी है। अगर आपने ITR वेरीफाई नहीं किया है तो आपका सब बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ITR को स्वीकृत ही नहीं किया जाएगा। ITR Filing 2023 करने का आखिरी चरण में फॉर्म को सबमिट करना नहीं बल्कि वेरिफिकेशन करना होता है। केवल ITR भरने से ही आपको रिटर्न नहीं मिलेगा इसलिए अगर आपने केवल रिटर्न दाखिल किया है तो उसे सत्यापित जरूर कर लें।

आपको बता दें कि पहले आयकर दाता ऑनलाइन ITR दाखिल करने के बाद 120 दिनों तक ITR वेरीफाई कर सकते थे लेकिन पिछले साल CBDT ने यह समय घटाकर 30 दिन कर दिया। इसका मतलब है कि अब आईटीआर दाखिल करने की 1 महीने के अंदर ही उसे वेरीफाई कराना होगा। यह नया नियम पिछले साल अगस्त में लागू हुआ था इस संबंध में CBDT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था।

ITR Filing 2023
ITR Filing: ITR भरने से नहीं आएगा रिफंड, करना होगा वेरिफाई

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ITR Filing 2023 करने के लिए वेरीफाई करना है जरूरी

आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर फॉर्म आईटीआर -V दाखिल करना होगा। अगर इस अवधि के बाद ITR -V दाखिल किया जाता है तो इसे ऐसी समझा जाएगा कि जिस रिटर्न के संबंध में यह फॉर्म दाखिल किया गया है वह कभी भी भरा नहीं गया। फिर आयकर दाता को दोबारा रिटर्न करना होगा और फिर इसके 30 दिन की समय अवधि में फॉर्म ITR -V दाखिल करना होगा।

ITR Filing 2023 बिना वेरीफाई के माना जाएगा आमान्य

इनकम टैक्स रिटर्न 2023 भरने की प्रक्रिया में आखिरी चरण में आवेदकों को वेरीफाई करना होता है। बिना वेरिफिकेशन के ITR अमान्य माना जाएगा। इस स्थिति में आपको दोबारा रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है और उसे वेरीफाई कराना होगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति तय की गई तारीख से पहले अपने ITR को सत्यापित करने में फेल हो जाता है तो उसके कारण वह दोबारा से आईटीआर वेरीफाई करने का अनुरोध कर सकता है।

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ITR Filing 2023 इन 6 तरीकों से करें यह काम

आपको बता दें कि आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। ITR को वेरीफाई करने के कुल 6 तरीके है इनमें से पास तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डिमैट अकाउंट, एटीएम और नेट बैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन ITR वेरीफाई कर सकते हैं। ITR -V फॉर्म की साइन की हुई कॉपी डाक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भेजकर भी ITR का वेरिफिकेशन किया जा सकता है।

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