पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, एक गलती से निरस्त हो सकता है आपका क्लेम

First Time ITR Filling: देशभर में सभी नागरिक इन दोनों Tax जमा करने के लिए ITR fill कर रहे हैं। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ITR File करने की अंतिम तिथि जारी कर दी है। ऐसे सभी नागरिक जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कर डाटा की श्रेणी में आते हैं उन्हें अंतिम तिथि से पहले पहले अपना टैक्स जमा कर देना है। अन्यथा आपको इनकम टैक्स विभाग में भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी Tips लेकर आए हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। इन tips की सहायता से आपको TAX भरने में आसानी होगी। ऐसे में अगर आप भी नए-नए कर दाता है अथवा इनकम टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो एक बार हमारा यह लेख जरूर पढ़ ले।

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पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, एक गलती से निरस्त हो सकता है आपका क्लेम

First Time ITR Filling (ITR 80 C Act

सरकार द्वारा नागरिकों को टैक्स जमा करने में छूट दी जाती है। ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है जिसमें यदि आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स जमा करने में भारी मात्रा में छूट मिल जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF इत्यादि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें निवेश करने पर आपको टैक्स में कटौती की सुविधा मिलेगी। यदि इन योजनाओं में आप 1.5 लख रुपए तक का निवेश कर देते हैं तो आपको इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बता दें कि 2.5 लाख सालाना या इससे अधिक आमदनी होने पर ही आप टैक्स देने के लिए पात्र होंगे। अन्यथा आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

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नई और पुरानी टैक्स रिजीम

वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश करते समय नई टैक्स रिज़ीम  की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा करदाताओं के पास पुरानी टैक्स रेजीम के अनुसार टैक्स जमा करने का अवसर भी उपलब्ध है। आपको प्राप्त होने वाले विभिन्न सेवाओं के आधार पर ही आप किसी भी रेजीम के आधार पर टैक्स भुगतान करने के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं।

Form 15g /15h

आपके बैंक खाते में आपके द्वारा जमा की गई राशि के अलावा बैंक द्वारा आपको दिया जाने वाला ब्याज भी आपकी पूंजी में शामिल होगा। इसलिए itr भरते समय आपको इस राशि को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन ग्राहकों के पास form 15g जमा करने की सुविधा है जो वह अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। इस आवेदन में बैंक का ग्राहक बैंक से यह अनुरोध करता है कि उसको प्राप्त होने वाले ब्याज दर में से tax की कटौती न की जाए। इस प्रकार आप इस पैसे को अपने पास save करके रख सकते हैं।

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इस प्रकार आप 31 जुलाई 2023 से पहले पहले सभी सावधानियां और नियमों का पालन करते हुए यदि tax देने के लिए पात्र हैं तो आप अपना tax जमा कर सकते हैं। समय पर टैक्स जमा न करने की स्थिति में आपके घर आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है।

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