Income Tax Return: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। जो लोग आइटीआर फाइल करना चाहते हैं उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई दी गई है। अगर आप किसी भी कारणवश 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है 31 जुलाई के बाद भी आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। दिन पर दिन लोग आयकर फाइल करने को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं।
आपको बता दें कि ITR File करने की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 31 जुलाई है हालांकि इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम अनुसार 31 जुलाई के बाद भी ITR फाइल करने पर आपको किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं देनी होगी। Income Tax विभाग की तरफ से आयकर दाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। विभाग की तरफ से बताया जाता है कि किसी भी तरह की पेनल्टी से बचने के लिए समय से ITR Filing कर दें।
2.5 लाख की छूट मिलेगी Income Tax Return फाइल करने वालों को, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान
Income Tax : अब नहीं देना होगा इन लोगों को Tax, सरकार ने जारी किया नया आदेश
Income Tax Return Last Date नहीं देनी होगी पेनाल्टी
इनकम टैक्स के जानकारों का कहना है कि आयकर की धारा 234 F के तहत किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से ITR फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपए या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर पेनाल्टी नहीं देनी होगी। आपकी तरफ से फाइल किया जाने वाला ITR जीरो ITR कहलाएगा।
Income Tax Return Last Date मिलेगी सालाना आय पर छूट
आपको बता दें कि अगर कोई इनकम टैक्स आवेदक ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपए है। वहीं 60 साल या इससे ज्यादा और 80 साल से कम वालों की 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। इसी तरह 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
Income Tax Return e filing: ITR filing करते समय ना करें यह 8 गलतियां, आ जाएगा नोटिस
Income Tax Return : इनकम टैक्स फाइल करने से पहले इन दस्तावेजों को रखें तैयार
Income Tax Return के लिए जारी किए जाएंगे ऑफलाइन फॉर्म
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 और ITR 4 ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म को लेकर फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था। अब फॉर्म जारी किए गए हैं। आयकर विभाग ने अभी तक ITR के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इनेबल नहीं किया है। अगर कोई टैक्स पेयर अभी ITR फाइल करना चाहती है तो उन्हें इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। ITR दाती करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।