ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आए तीन बदलाव, जानें डिटेल

ITR Filing:आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया है और कई करदाता अब 2022-23 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस साल ITR Form में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिन्होंने करदाताओं को फाइल करने से पहले जानना चाहिए।

व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले करदाताओं को टैक्स भरना होगा नहीं तो आवेदकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। आज इस लेख के जरिए जानते हैं कि ITR फाइल करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं और कैसे करें आवेदन जैसी विस्तृत जानकारी को जाने।

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ITR Filing क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से आय की होगी रिपोर्टिंग

1 अप्रैल 2022 से VDA से संबंधित आय पर टैक्स लगाने के लिए आयकर अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान पर किए गए हैं। धारा 194s के तहत TDS क्रिप्टो लेनदेन के लिए प्राप्त भुगतान पर लागू होता है। वीडीए से आय के संबंध में ITR फॉर्म में संशोधन किया गया है। करदाता को यह भी बताना होगा कि VDA से होने वाली आय को व्यवसायिक आय या पूंजीगत लाभ के रूप में बांटा गया है।

अगर आपके वित्त वर्ष 2022 से 2023 के दौरान क्रिप्टो करेंसी से कोई आय अर्जित की है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी परेशानी से बचने के लिए जरूरी डिटेल अपने पास रखें। इसके साथ करदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि फॉर्म 26AS और AIS की जांच करें ताकि यह पता हो सके कि VDA से आय नई शुरू की गई धारा 194S के तहत टैक्स काटा गया है।

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ITR Filing ARN का खुलासा करने की जरूरत

अगर आपने कोई दान किया है जो वित्त वर्ष 2022 से 2023 के दौरान धारा 80 जी कटौती के लिए पात्र हैं उसके लिए अब केवल दान रसीद होना ही पर्याप्त नहीं है। आइटीआर फॉर्म अब करदाताओं के लिए ARN के रूप में जरूरी है जहां संस्थाओं को दान दिया जाता है उसमें 50% की कटौती है।

ITR Filing करने के लिए अन्य बदलाव

आपको बता दें कि ऐसी कुछ पंक्तियां होती हैं जहां करदाता से TCS एकत्र किया जाता है। करदाता अपने ITR में अपने आयकर के विरुद्ध क्रेडिट के रूप में ऐसे TCS का दावा करने के लिए पात्र हैं।

आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से जो व्यक्ति भारत का निवासी है उनके पास विदेशी रिटायरमेंट लाभ खाते पर अर्जित आय के संबंध में टैक्स को बचाने के समय से लेकर निकालने तक के समय का विकल्प है। यदि करदाता बाद में भारत का नहीं होता है तो वह आय इस पर पिछले वर्षों में धारा 89A के तहत राहत का दावा किया गया था वह करदाता के योग्य होगी।

ITR Filing ऑनलाइन कैसे करें?

  • आइटीआर ऑनलाइन भरने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल incometaxgov.in पर जाना होगा जिसके तहत आवेदक आइटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
  • आइटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा फोन लेना है यह जरूरी है। अगर आप नए करदाता है तो आपको आयकर पोर्टल पर जाना होगा और वहा से आपके लिए कौन सा फॉर्म सही रहेगा उसे वहां से चुन सकते हैं।
  • फोन को चुनने के बाद आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म को ऑनलाइन भरकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • उसके बाद अपनी आय का विवरण भरे और फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को लिखें।
  • फिर अपनी भरी हुई जानकारियों को दोबारा चेक करें।
SSCNR

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