ITR भरने वालों ने की ये गलती तो रिफंड की जगह घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Return: सत्र 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि बहुत ज्यादा करीब है। आपको बता दें कि Income Tax Return जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में आपको अंतिम तिथि से पहले ही अपना इनकम टैक्स भर देना चाहिए। आज हम आपको इनकम टैक्स से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां बता रहे हैं जिनका पालन करने से आपके घर में नोटिस आने से बच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम समय पर इनकम टैक्स जमा कर देते हैं।

लेकिन उसके बाद भी हमारे घर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेज दिया जाता है। जिससे कई सारे ग्राहक परेशान हो जाते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर आयकर विभाग घर में नोटिस क्यों भेजता है। इसकी अतिरिक्त अगर आपके घर में आयकर विभाग का नोटिस आ भी जाए तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम आपके यहां पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

ITR भरने वालों ने की ये गलती तो रिफंड की जगह घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
ITR भरने वालों ने की ये गलती तो रिफंड की जगह घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Return Last Date

नौकरी पेशा और खुद का व्यवहार करने वाले उन सभी नागरिकों को सालाना तौर पर आयकर विभाग में टैक्स देना पड़ता है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सत्र 2022-23 के लिए टैक्स जमा करने के लिए आयकर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसलिए आप इससे पहले ही इनकम टैक्स जमा करवा दें। यदि आपके घर में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आपको टैक्स की राशि के साथ-साथ एक बड़ी राशि जमाने के रूप में भी अदा करनी पड़ जाएगी। जिसके चलते आपको समस्या आ सकती है। अक्सर लोग इनकम टैक्स जमा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं।

जहां पर सामान्य गलतियों पर तो टैक्स विभाग द्वारा ITR Refund कर दिया जाता है। जबकि कुछ स्थितियों में लोगों के घर में नोटिस भी भेज दिया जाता। ऐसा अक्सर इसलिए होता है जब आयकर विभाग को अपनी आय के स्रोत से संबंधित पूरी जानकारी सही-सही नहीं बताते। इसके अलावा यदि आपके दस्तावेजों में भी कोई समस्या होती है तब भी इस प्रकार के नोटिस आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए आपको इनकम टैक्स जमा करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिनके बारे में हम आपको अगले भाग में बता रहे हैं।

टैक्स जमा करते समय यह गलती ना करें

हर इंसान अपनी जमा पूंजी को बचना चाहता है। ऐसे में लोग टैक्स देने से भी बचाना चाहते हैं। या अपने टैक्स के अंदर सरकार से बड़ी मात्रा में छूट मांगते हैं। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स रिफंड के अंदर एक बड़ी मात्रा में क्लेम करते हैं तो आप पर जांच हो सकती है और ऐसी स्थिति में आपके घर में नोटिस भी आ सकता है।

जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपके द्वारा की गई कैलकुलेशन को एक बार जांच लें। यदि आपकी कैलकुलेशन में कोई समस्या आ जाती है। ऐसी स्थिति में भी आपके घर में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। 

आपको अपनी सारी कमाई का ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग को देना होता है। कई बार व्यक्ति केवल एक ही बैंक अकाउंट के बारे में जानकारियां लिख देता है। जबकि उसके नाम से संचालित अन्य बैंक अकाउंट की जानकारी लिखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आपको चाहिए कि आपकी कमाई के जितने भी स्रोत हैं उनकी जानकारी सही-सही इनकम टैक्स विभाग को दे दें। अन्यथा जांच करने के पश्चात यदि नोटिस जारी किया जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाता है।

अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसमें इनकम टैक्स जमा करने पर छूट मिलती है। अथवा किसी ऐसी योजना में निवेश कर रखा है जिससे इनकम टैक्स जमा करने में छूट मिलती है तो आप उससे संबंधित दस्तावेज भी इनकम टैक्स फाइल करते समय जरूर लगाए।

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कई बार सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस देखने को मिल जाता है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको मिलने वाली सैलरी और अन्य दूसरे भत्तों में तालमेल नहीं होता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने ऑफिस में संपर्क करके आपको मिलने वाले सभी प्रकार के भत्तों की सही जानकारी प्राप्त कर लें।

नोटिस आने के बाद यह करें

यदि सावधानियां बरतने के बाद भी आपके पास आयकर विभाग द्वारा नोटिस आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। आपको बता दें कि नोटिस आने के 15 दिन के भीतर आपको इसका जवाब विभाग तक पहुंचाना होता है। इसलिए आपने इनकम टैक्स जमा करते समय जो भी दस्तावेज लगाए थे अथवा जिन भी सुविधाओं के लिए क्लेम किया था उनसे संबंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखें। और नोटिस आते ही उनकी जानकारी विभाग तक उपलब्ध करवा दें।

SSCNR

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