PM Awas Yojana: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय मानदंड 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत कमजोर आय वर्ग (EWS) के तहत आने वाले लोग जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए है। वह भी पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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PM Awas Yojana
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा ” महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत AHP वर्टिकल के लिए कमजोर आय वर्ग (EWS) आय मानदंड को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी धन्यवाद दिया है।”
PM Awas Yojana क्या है?
पीएम आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। PMAY भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक की पार्टी कीमत पर 20 मिलीयन घरों का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया जाता है।
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीब योजना है इस योजना के चलते कमजोर आय वर्ग को घर दिया जाता है जानते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां बेटे हो सकते हैं।
- इस योजना के तहत किसी भी सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए।
- PMAY किसी भी व्यस्क को भले ही उसका विवाह हुआ हो या न हुआ हो पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है।
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PM Awas Yojana के तहत आते हैं यह लाभार्थी
- मध्यम आय समूह (MIG I) जिनकी वार्षिक आय 6-12 लाख रुपए के बीच है।
- मध्यम आय समूह (MIG II) जिनकी वार्षिक आय 12- 18 लाख रुपए के बीच है।
- कम आय वाले समूह (LIGs) जिनकी वार्षिक आय 3-6 लाख रुपए के बीच है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है।
LIG और MIG के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं। EWS के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। पीएम आवास योजना के तहत LIG या EWS लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है।