RBI Cancels Bank License: RBI ने रद्द किया इस Bank का लाइसेंस, सिर्फ 50 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे ग्राहक

RBI Cancels Bank License: देश के केंद्रीय बैंक ने कल यूपी के एक बैंक का लाइसेंस (RBI Cancels Bank License) रद्द कर दिया है। RBI ने यह फैसला ग्राहकों के लिए असुरक्षित होने और बैंकिंग नियमों की शर्तों को पूरा न करने के कारण लिया है। आइए इस आर्टिकल “RBI Cancels Bank License” के जरिए जानते हैं कि अब ग्राहक इस बैंक से कितने पैसे निकाल सकते हैं।

RBI Cancel Bank Licence of Uttar Pradesh : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। RBI ने यूपी के बिजनौर, नगीना, यूपी के United India Co-Operative Bank Limited का banking license रद्द कर दिया है। यह यूपी का एक सहकारी बैंक (Cooperative bank) है.

RBI Cancels Bank License: RBI ने क्यों लिया यह फैसला?

भारतीय रिजर्व बैंक ने नगीना के बिजनोर के United India Co-Operative Bank Limited का लाइसेंस रद्द (RBI Cancel Bank Licence) कर दिया है। बैंक की पर्याप्त पूंजी और कमाई क्षमता नहीं होने के कारण आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने सहकारिता आयुक्त एवं रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है. इसके साथ ही इसके लिए RBI की ओर से एक लिक्विडेटर भी नियुक्त किया गया है.

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अब पब्लिक डीलिंग का कोई कार्य नहीं होगा

कल यानी 19 जुलाई 2023 से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कोई काम नहीं होगा. यह कारोबार के लिए बंद है. अब इस बैंक में न तो पैसा जमा होगा और न ही कैश निकाला जाएगा। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियमन अधिनियम की 22(3)(ए), 22(3)बी, 22(3)सी, 22(3)(डी) और 22(3ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा। इसी के चलते केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है.

ग्राहक कितना पैसा निकाल सकते हैं

इस बैंक के ग्राहकों के लिए RBI ने कहा है कि यह बैंक जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों के लिए उपयुक्त नहीं है. बैंक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ग्राहक को पूरी रकम नहीं दे सकता। ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के तहत डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DIGCS) से 5,00,000 रुपये तक पैसा निकाल सकते हैं।

sscnr

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