7th Pay Commission: कर्मचारियों को एकमुश्त पेंशन योजना में हुआ बदलाव, जाने कौन है इसके पात्र?

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारी जिन्हें 22 दिसंबर 2023 को NPS अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था उन्हें पुरानी पेंशन के तहत कवर करने का एक बार मौका दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को AIS नियम 1958 के तहत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को NPS की अधिसूचना के तहत भर्ती के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जो सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें साल 2004 के बाद नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है।

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7th Pay Commission के तहत मिलेंगे रिटर्न

AIS अधिकारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का समय वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। हालांकि एनपीएस के तहत पेंशन बाजार से जुड़े रिटर्न के अधीन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने AIS अधिकारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियमों में भी संशोधन किया गया है।

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सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों को DoPT के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा 2003 और सिविल सेवा परीक्षा 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित AIS के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

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7th Pay Commission के तहत ये बदलाव क्यों?

DoPT ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2003 अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1955 के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत के परिणाम स्वरूप यह अनिवार्य करने के लिए संशोधन किया गया है कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को एनपीएस के तहत कवर किया जाएगा।

हालांकि विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरण के निर्णयों के आधार पर NPS की अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है।

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