CRCS Sahara Refund Portal Launched: लिंक, Claim Process, जानें कौन आवेदन कर सकता है? सारी जानकारी

CRCS Sahara Refund Portal सहारा समूह की कॉरपोरेट कमेटियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आज अच्छी खबर आई है। इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) लॉन्च किया, जिससे निवेशकों को सालों से फंसा पैसा जल्द मिलेगा। लॉन्च के मौके पर शाह ने कहा, ”सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों का पैसा कई सालों से पड़ा हुआ था, उन्हें वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.”

किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा पैसा?

सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध दावे करने के लिए अमित शाह ने ‘सीआरसीएस- सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया है। इन सहकारी समितियों के नाम हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।

45 दिन में पैसा मिलेगा

इस पोर्टल के लॉन्च के बाद सहारा के 4 करोड़ निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे. रिफंड की प्रक्रिया जस्टिस आरटीडी आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में की जाएगी. सहारा के निवेशकों को 5000 करोड़ की रकम वापस की जाएगी. निवेशकों को पोर्टल www.cooperation.gov.in पर विवरण भरना होगा और उन्हें एक ही मोबाइल नंबर के साथ आधार और बैंक को लिंक करना होगा। मालूम हो कि 45 दिन में पैसा रिफंड हो जाएगा.

यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी सफलता के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कुल राशि वापस करने का अनुरोध करेगी. रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रत्येक सोसायटी के लिए चार अधिकारियों को विशेष ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। जो लोग ऑनलाइन आकर पोर्टल पर विवरण भरने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सीएससी की व्यवस्था की गई है और वे उन्हें पोर्टल भरने में मदद करेंगे।

KGBV Admission Form: 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएं

Post Office की धांसू स्कीम – जमा करें सिर्फ 50,000 पाएं 3300 की Pension, यहां करें आवेदन

सरकार ने पैसे लौटाने की घोषणा की थी

सरकार ने इस साल 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा लौटा दिया जाएगा। यह घोषणा सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (crcs) को हस्तांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि सहारा समूह के निवेशकों की ओर से दावे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह विशेष पोर्टल जारी किया जा रहा है। यह पोर्टल सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की ओर से वैध दावे जमा करने के लिए काम करेगा।

सहारा समूह की इन सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उनके दावों को निपटाने के लिए सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया .

sscnr

Leave a Comment