ITR भरते वक्त हो गई गलती- क्या करें? ऐसे करें सुधार

How to correct mistake in your itr income tax return: Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अब तक के संकेतों को देखते हुए सरकार द्वारा तारीखें आगे बढ़ाने की संभावना कम है। ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार करना आपको परेशान कर सकता है. बता दें कि अगर किसी व्यक्ति ने Income Tax Return (ITR) दाखिल करते समय कोई गलती कर दी है तो उसे नया ITR (ITR Filing Process) भरना होगा या पुराने में संशोधन करना होगा.

ITR भरते वक्त हो गई गलती- ऐसे करें सुधार

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ITR भरने के बाद इसे वेरिफाई भी करना होता है. अगर आपने 30 दिनों के भीतर ITR Verify नहीं किया तो आपकी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी. और वह मान्य नहीं होगा. लेकिन मान लीजिए कि आपने Income Tax Return (ITR) फाइल करते समय कोई गलती कर दी है. फिर वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. ऐसा किए बिना आप file Revised ITR नहीं कर पाएंगे.

जिस किसी ने भी ITR भरा है और उसमें कोई गलती हो गई है या फिर किसी तकनीकी दिक्कत के कारण गलती हो गई है। उन्हें फिर से ITR File करना होगा. लेकिन सबसे पहले उसे अपना पहला आईटीआर सत्यापित करना होगा. इसके बाद दोबारा नया ITR भरना होगा. आपको बता दें, आयकर विभाग पुराने ITR की जगह नए ITR को स्वीकार करता है।

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नहीं मिला है अबतक रिफंड, हो सकती है ये वजह

नई इनकम टैक्स वेबसाइट के आने से Filing income tax return दाखिल करना आसान और पेपरलेस हो गया है। करदाताओं को हमेशा सलाह दी जाती है कि वे समय पर ITR दाखिल करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे, आपको उतना अधिक रिटर्न मिलेगा। आपको बता दें, 6.25 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिला है। ऐसे में हो सकता है कि आपको भी अभी तक रिटर्न न मिले. आइए जानते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है-

1- तकनीकी दिक्कत (Technical issue)- इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतों के कारण रिटर्न मिलने में देरी हो रही है. हो सकता है कि आपका रिटर्न न मिलने की यही वजह हो.

2- अतिरिक्त दस्तावेज (Additional documents) – रिफंड मिलने में देरी का एक बड़ा कारण अतिरिक्त दस्तावेज भी हो सकते हैं. ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी से टेलीफोन या पोस्ट के जरिए संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।

3- इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन न होना (Non-verification of income tax return)- वेरिफिकेशन भी रिफंड न मिलने का एक कारण है। अगर आपका आईटीआर भी तय समय सीमा के अंदर वेरिफाई नहीं हुआ तो इसे अमान्य माना जाएगा. आयकर अधिनियम 1961 के तहत ऐसे आईटीआर जो सत्यापित नहीं होते हैं, उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता है।

4- बैंक संबंधी जानकारी- अगर बैंक डिटेल्स में कोई बदलाव हुआ है तो भी आपका रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. अगर आपके प्राइमरी अकाउंट का मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी नए अकाउंट से मिलती रहेगी, तब भी अकाउंट वैध रहेगा. वहीं अगर जानकारी बदल दी गई है तो पोर्टल पर एक चेतावनी दिखाई देगी.

ऐसे चेक करें स्टेटस

इस तरह आप अपना refund status Check कर सकते हैं-

स्टेप 1- यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें।

स्टेप 2- My Account पर जाएं और ‘Refund/Demand Status’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3- सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. अगर रिफंड नहीं हुआ है तो आप तुरंत ‘Reason’ पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

sscnr

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