How to File Tax Returns 2023 : ITR भरने वालों की हुई मौज, मिल रहा ये बड़ा फायदा

How to File Tax Returns 2023 : Income Tax Department ने ITR file करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित कर रखी है. अंतिम तिथि बहुत ज्यादा नजदीक है. हालांकि अभी भी लोगों को इंतजार है कि विभाग द्वारा इनकम टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा. आपको बता दें कि जैसे-जैसे ITR file करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विभाग में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है.

ऐसे में जो लोग अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पहले ही अपना टैक्स जमा कर देना चाहिए. अभी तक विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर ITR file Date extend के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए आप पहले ही अपना टैक्स जमा कर दें. ताकि आपको अंतिम समय में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.

How to File Tax Returns 2023 : ITR भरने वालों की हुई मौज

filing ITR करने के लिए लोगों के पास New Tax Regime और Old Tax Regime दोनों में से ITR filing करने का विकल्प होगा। Budget 2023 पेश करते समय मोदी सरकार की ओर से कई नई घोषणाएं भी की गईं। इस दौरान Finance Minister Nirmala Sitharaman द्वारा करदाताओं के लिए standard deduction से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया गया. दरअसल, पहले new tax regime में standard deduction का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन Budget 2023 में ऐलान किया गया कि अब new tax regime में standard deduction का फायदा भी मिल सकेगा।

standard deduction

standard deduction शब्द आय के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिस पर Tax नहीं लगता है जिसका उपयोग आपके कर को कम करने के लिए किया जा सकता है। अब income taxpayers को new tax regime से ITR File करने के बाद भी टैक्स फाइल करने पर standard deduction का फायदा मिल सकता है.

new tax regime के अंतर्गत मानक कटौती

new tax regime के तहत वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों (including family pensioners) के लिए मानक कटौती का लाभ उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई कर व्यवस्था चुनने वाला व्यक्ति 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने का पात्र होगा। new tax regime चुनने वाले पारिवारिक पेंशनभोगी 15,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के पात्र होंगे।

7 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए new tax regime का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को यदि कर योग्य आय एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो शून्य कर देना होगा। इसके अलावा, 7.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाला व्यक्ति 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ ले सकता है। इससे उनकी करयोग्य आय घटकर 7 लाख रुपये रह जाएगी और इस तरह उन पर शून्य कर देनदारी बनेगी।

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ITR Last Date Extended ?

ऐसे सभी नागरिक जिनकी सालाना आय ₹250000 से अधिक है उन सभी को आयकर विभाग में ITR file करनी होगी. ऐसा करना उनके लिए बाध्यकारी है. यदि आप income tax अदा करने की कैटेगरी में आते हैं और टैक्स जमा नहीं कर रहे तो यह अपराध है और आप पर कार्यवाही भी होगी. लेकिन ऐसे लोग जो ₹250000 से कम आमदनी पूरे साल में कमाते हैं. उनके लिए सरकार द्वारा Tax जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है. लेकिन यदि फिर भी यह लोग चाहते हैं तो Tax दे सकते हैं. इसलिए केवल ऐसे नागरिक जिनकी सालाना आय ₹250000 से कम है साल में कभी भी Income tax जमा कर सकते हैं.

यानी यह लोग 31 जुलाई 2023 के बाद भी ITR file कर सकते हैं जिस पर उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा. लेकिन अगर आप टैक्स अदा करने की कैटेगरी में आते हैं और निर्धारित समय के बाद टैक्स देते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इसलिए आप बिल्कुल भी देरी ना करें. बता दें कि 60 साल से कम आयु के लोग यदि ₹250000 कमा रहे हैं तो उन्हें टैक्स देना होगा, जबकि 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के नागरिक यदि ₹300000 सालाना कमा रहे हैं तो उन्हें टैक्स देना होगा. तथा ऐसे नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है यदि वह ₹500000 से अधिक सालाना कमा रहे हैं तब उन्हें टैक्स देना होगा.

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जल्दी मिल सकता है Return

यदि आप जल्दी itr file करते हैं तो आपको जल्दी अपना रिटर्न प्राप्त हो जाएगा जबकि आप जितना ज्यादा लेट Tax जमा करेंगे उतना अधिक आपकी फाइल नीचे दबती जाएगी. इस प्रकार आप को return प्राप्त होने में देरी भी होगी. इसके अंतर्गत कई बार अंतिम समय में टैक्स जमा करते समय हमें कुछ कमियों का सामना करना पड़ता है. जिन को पूरा करते-करते अंतिम तिथि निकल जाती है. ऐसे में यदि आप पहले ही आवेदन कर देंगे. तो आप के आवेदन में जो भी कमी होगी आप उसको समय रहते सुधार सकते हैं और भारी जुर्माने से बच सकते हैं. 

sscnr

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