ITR Refund Latest News 2023: नौकरी करने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आवेदन करना होता है। कभी-कभी ऐसा होता है किसी आवेदक के वेतन से इनकम टैक्स के रूप में काटी गई राशि ज्यादा हो जाती है तो इस स्थिति में आयकर विभाग की तरफ से आपको भी रिफंड मिलेगा। जैसा की आप सभी को पता है कि इस बार आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। आमदनी और निवेश का खुलासा करने की लिए आपका ITR File करना बेहद जरूरी होता है।
आपको बता दें कि आईटीआर दाखिल करते समय तय मानकों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिफंड लेना अहम होता है। आइए आज इस लेख में जानते हैं कि आईटीआर फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसके चलते आपके खाते में ज्यादा से ज्यादा रिफंड का पैसा आएगा।
ITR Filing समय से जमा करें
जिन आवेदकों को आईटीआर फाइल करना है उन्हें 31 जुलाई 2023 से पहले ITR Filing करना होगा नहीं तो इन आवेदकों को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि समय से पहले आईटीआर फाइल करें अगर आप ऐसा करते हैं तो समय से ज्यादा से ज्यादा रिफंड आएगा। आयकर विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार अभी तक पिछले साल की तुलना में ज्यादा ITR Filing हुए है।
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ITR Refund के लिए आवेदकों को करना होगा सही टैक्स रिजीम का सिलेक्शन
बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपने बजट भाषण के दौरान न्यू टैक्स रेजीम की घोषणा की थी। जिसके तहत वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया था कि टैक्स पेयर उस रिजिम का सिलेक्शन करें, जिसके तहत अपना ITR दाखिल करना चाहते हैं। आवेदकों के लिए सही टैक्स रेजीम का सिलेक्शन करना बेहद जरूरी है। इसके आधार पर ITR फाइल करने वाले आवेदकों को रिफंड मिलेगा।
ITR Filing के जरिए रिटर्न को वेरीफाई करें
आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के अंदर इसका सत्यापन करना बेहद जरूरी होता है। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न का सत्यापन नहीं हुआ है तो इसे अमान्य माना जाएगा। साथ ही टाइम लिमिट निकलने के बाद टैक्सपेयर को नया आईटीआर दाखिल करना होगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने रिफंड की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने रिटर्न को तुरंत सत्यापित करें।
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ITR Filing में होगी कटौती
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राशि बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन के ब्याज पर आप कटौती पाने के हकदार हैं। आवेदकों को ज्यादा से ज्यादा रिफंड के लिए इसका दावा करना चाहिए कि फॉर्म 16 में दर्शाए गए कटौतियों और छुटकी आप पहचान कर सकते हैं इसके साथ ही आपको किसी भी गलती से बचने के लिए अपने डेटा का मिलान करना बेहद जरूरी है।