आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर जारी की गई है। अगर आप एक टैक्स पेयर है तो आपके पास ITR File करने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको बता दें कि इस साल आइटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आज इस लेख में विस्तार से जानते हैं।
Income Tax Return क्रिप्टो मुद्राओं और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से आय की जानकारी
आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से VDA से संबंधित आय पर टैक्स लगाने के लिए आयकर अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए हैं। धारा 194S के तहत TDS Crypto लेनदेन के लिए प्राप्त भुगतान पर भी लागू होता है। VDA से आय के संबंध में खुलासे को शामिल करने के लिए ITR Form में संशोधन किया गया है। टैक्स पेयर को यह भी बताना होगा कि VDA से होने वाली आय को व्यवसायिक आय या पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाना है या नहीं। इसके साथ करदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने फॉर्म 26AS और AIS की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीडियो से आय काटा गया है या नहीं।
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Income Tax Return ARN का खुलासा करने की जरूरत
बताया जा रहा है कि अगर आप अपने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई दान दिया है तो धारा 80G के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ दान की रसीद है तो इसके लिए या काफी नहीं है। आइटीआर फॉर्म में हुए बदलाव के अनुसार टैक्सपेयर के लिए ARN का उल्लेख करना जरूरी है। जिन संस्थाओं को दान दिया जाता है उनकी योग्यता सीमा के अधीन 50 फ़ीसदी कटौती की अनुमति है।
Income Tax Return में हुए ये बदलाव
आईटीआर फॉर्म (ITR Form) में हुए कुछ अन्य बदलाव में ITR 3 मैं बैलेंस शीट में अग्रिम ओर से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण और सेबी रजिस्ट्रेशन संख्या का खुलासा करने की आवश्यकता है। ऐसे कई बदलाव शामिल किए गए हैं।
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Income Tax Return के लिए जारी किए जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म को लेकर फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था अब फॉर्म जारी कर दिया गया है। आयकर विभाग ने अभी तक आईटीआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इनेबल नहीं किया है। अगर कोई टैक्स पेयर अभी आइटीआर फाइल करना चाहते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स ई फाइलिंग होटल से मिली डाउनलोड करनी होगी। आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।