ITR Tax Filling Rules 2023: अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करना होता है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 19 दिन का समय बचा हुआ है।
अगर आपने कर 30 जुलाई तक अपना Income Tax File 2023 नहीं किया है तो आपको भारी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आकलन वर्ष 2023 से 2024 के लिए अब तक दो करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं।
Income Tax Return Filing 2023
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि आकलन वर्ष 2023 से 2024 के लिए 11 जुलाई तक 2 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल 20 जुलाई तक 2 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे।
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Income Tax Return: डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया है कि करदाताओं के सहयोग से पिछले साल के मुकाबले 2 करोड़ का आंकड़ा इस वर्ष 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया है। टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अब तक रिटर्न नहीं भरने वालों से समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी गई है। इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक है।
ITR Tax Filling Rules 2023: इन लोगों को नहीं भरना पड़ेगा टैक्स
आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कई तरह के बदलाव किए गए हैं जिसमें न्यू पैकेजिंग के तहत सात लाख तक की आमदनी करने वाले आवेदकों को टैक्स फ्री है। इसी तरह यदि कोई ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपए है और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ये छूट 3 लाख रुपए तक है।
ITR Last Date 2023: 31 जुलाई से पहले फाइल करें ITR
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक है। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। Income Tax Department की तरफ से आयकरदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। विभाग की तरफ से बताया जाता है कि किसी भी तरह की पेनल्टी से बचने के लिए समय से ITR File करना बेहद जरूरी है।
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ITR Tax Filling Rules 2023: किन लोगों को नहीं देना होगा पेनाल्टी
आपको बता दें कि अगर आपकी आए 2021 से 2022 तक ढाई लाख रुपए या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Return Filing) करने पर पेनल्टी नहीं देनी होगी। इस स्थिति में आपके द्वारा Income tax file करने पर ITR जीरो कहलाएगा।