Income Tax: CBDT द्वारा domestic कंपनियों द्वारा Form 10-IC दाखिल करने में देरी की अनुमति

Income Tax Department, द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को Income Tax Notice के माध्यम से उन सभी नागरिकों को टैक्स जमा करने के लिए दोबारा आमंत्रित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2022 में किसी कारण से टैक्स जमा नहीं कर पाए थे. इस Income tax notification के अनुसार CBDT द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सभी घरेलू कंपनियां जिन्होंने किसी कारणवश Form 10-IC जमा नहीं किया है, अब भी टैक्स जमा कर सकती हैं. इस प्रकार ऐसी सभी Domestic Companies आयकर विभाग द्वारा टैक्स जमा न करने के कारण लगने वाली धाराओं से बच जाएगी और उन्हें एक बार दोबारा Income Tax Department ने Form 10 IC जमा करने के लिए मौका दिया है. 

Income Tax Department न केवल आम नागरिकों से Tax वसूलता है बल्कि विभिन्न कंपनियों से भी उनकी योग्यताओं के अनुसार Tax प्राप्त किया जाता है. इनमें वह कंपनी अभी शामिल है जो बाहर से अगर भारत में व्यापार कर रही हैं जबकि, भारत की घरेलू कंपनियां भी इसमें शामिल हैं जिन्हें domestic company भी कहा जाता है. आयकर विभाग ने इन कंपनियों के संबंध में CBDT का गठन किया है जिसका उद्देश्य, कंपनियों से संबंधित Tax वसूलने की गतिविधियों पर कार्य करना है. CBDT द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे घरेलू कंपनियां जिन्होंने अभी तक form 10-IC जमा नहीं किया है, उनके आवेदन में देरी को स्वीकार किया है. हालांकि आयकर विभाग ने इन कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए Form 10-IC जमा करने के लिए एक निर्धारित तिथि दे रखी थी इसके बाद extended date की सुविधा भी आयकर विभाग द्वारा दी गई थी. इसके बाद भी ऐसे बहुत सारी घरेलू कंपनियां है जो, या तो ज्ञान के अभाव में या किसी अन्य कारण Tax जमा करने के साथ Form 10 IC सबमिट नहीं कर पाई. अब आयकर विभाग द्वारा देरी होने के बाद भी इन कंपनियों से Form 10 IC स्वीकार किया जा रहा है.

Allow Delay Form 10-IC

दरअसल आयकर विभाग का 115BAA act घरेलू कंपनियों को टैक्स जमा करने में सुविधा देता है. जहां अन्य कंपनियों से 22% कर वसूलत है वहीं अन्य charges के बाद कुलर 25.168% हो जाता है. इस प्रकार जो कंपनियां समय पर form 10 IC जमा कर देती हैं उन्हें अन्य अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं होती. आयकर विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कंपनियां इन दिशा निर्देशों का पालन करती है उन्हें कंपनियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, अन्यथा जो कंपनी, आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को पूरा नहीं कर पाती उसे 30% कर जमा करना पड़ेगा. 

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केवल इन्हीं कंपनियों को छूट मिली है 

आयकर विभाग ने तीन कंपनियों की चर्चा की है जिन्हें इस नोटिफिकेशन के अनुसार देरी से form 10 IC जमा करने पर छूट दी जाएगी. यह तीन कैटेगरी इस प्रकार हैं:

  1. संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न समय पर दाखिल किया गया हो।
  2. एसी कंपनी ने ITR 6 के “PART A-GEN” में “filing status” के मद (e) में धारा 115BAA के तहत कराधान का विकल्प चुना हो।
  3. Form10-IC इलेक्ट्रॉनिक रूप से 31.01.2024 या इस परिपत्र के जारी होने के महीने के अंत से 3 महीने बाद, जो भी बाद में हो, दाखिल किया गया हो।

CBDT ने यह देरी की अनुमति उन कंपनियों को राहत देने के लिए दी है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण Form 10-IC समय पर दाखिल नहीं कर पाया है। महामारी के कारण इन कंपनियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि व्यवसाय में व्यवधान, कच्चे माल की उपलब्धता में कमी और श्रम की कमी। इन चुनौतियों के कारण, इन कंपनियों को Form 10-IC दाखिल करने में देरी हुई है। 

sscnr

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