ITR File करने में आता है कितना खर्च? फाइलिंग के लिए ये है सबसे बेहतर ऑप्शन

Income Tax Return (ITR File) दाखिल करने की लागत करदाताओं द्वारा चुने गए तरीके और सहायता के स्तर पर निर्भर करती है। किसी भी करदाता के लिए किफायती विकल्प आधिकारिक सरकारी पोर्टल है। इसके जरिए करदाता मुफ्त में अपना Tax Return दाखिल कर सकते हैं.

उन लोगों के लिए जो एक निजी टैक्स फाइलिंग पोर्टल की सेवा पसंद करते हैं, लेकिन अपना टैक्स स्वतंत्र रूप से दाखिल करना चाहते हैं, शुल्क आम तौर पर 200 रुपये से 250 रुपये तक होता है। हालाँकि, कई व्यक्ति सटीक फाइलिंग और अधिकतम कटौती सुनिश्चित करने के लिए विशेष सहायक का विकल्प चुन सकते हैं।

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फ़ीस कितनी है?

एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने कहा कि टैक्स स्पेशल सर्विस के साथ निजी पोर्टल के माध्यम से दाखिल करने में 750 रुपये से 1000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन अगर आपको वित्तीय परिसंपत्तियों से पूंजीगत लाभ होता है, तो गिरने वाले शुल्क 2,000-3000 रुपये तक जा सकते हैं। व्यक्तिगत कर स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है।

सही फाइलिंग महत्वपूर्ण है

ITR को सही तरीके से फाइल करना जरूरी है. नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि, डीवीएस एडवाइजर्स के पार्टनर सुंदर राजन टीके ने कहा कि करदाता तय तारीख 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न दाखिल कर सकता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं।

इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि कोई करदाता समय सीमा तक आयकर रिर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो नुकसान (घर की संपत्ति के नुकसान को छोड़कर) को अगले वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

देर आये दुरुस्त आये

जिन व्यक्तियों की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर आईटीआर देर से दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि देर से आईटीआर दाखिल करने वालों को 5000 रुपये का तत्काल जुर्माना लगता है।

यह देर से जुर्माना है, जो देरी की अवधि पर निर्भर करता है। इसके अलावा प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज भी लिया जाएगा. डीवीएस एडवाइजर्स के पार्टनर सुंदर राजन टीके ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक एक फीसदी ब्याज लगाया जाएगा।

झूठी सूचना देने पर जुर्माना

आईटीआर दाखिल करते समय कम आय बताने पर 50 फीसदी या गलत आय की जानकारी देने पर 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है. यह जुर्माना कुल कर बिल राशि पर लगाया जाएगा.

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने कहा कि अनुस्मारक के बावजूद कर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर बकाया कर के आधार पर अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें तीन महीने से सात साल तक की कैद हो सकती है।

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