ITR Filing Deadline Extension Update : ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें कब तक करें आवेदन

ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 को खत्म हो गई है। ITR कानून 1961 के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर्स सही समय पर आईटीआर (ITR) नहीं भरता है उसे 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे ₹1000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन आखिरी समय में जिन लोगों ने आईटीआर भरा था और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।

आपको बता देगी कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों ने टैक्स भरने में काफी समस्या जताई जिसके चलते सोशल मीडिया पर आयकर विभाग से आखिरी तारीख बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है। आयकर अधिकारी पोर्टल पर अपना रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करते समय उपयोगकर्ताओं को या तो लॉगिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से #एक्सटेंड आईटीआर डेडलाइन ट्रेंड कर रहा है।

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ITR Filing Deadline Extension Update क्या बढ़ेगी आईटीआर की डेडलाइन

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारत के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा। हाला की आईटीआई की समय सीमा बढ़ाने के मामले पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो भी टैक्सपेयर आइडिया दाखिल करने की समय सीमा से छूट गए हैं उनके पास लेट आईटीआर फाइल (Late ITR Filing) करने का ऑप्शन है।

ITR Filing Deadline Extension की तारीख

आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दाखिल करने का ऑप्शन दिया जाता है। आइटीआर फाइल न करने और देर से ITR दाखिल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है अगर आप आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख यानी कटी जुलाई समय सीमा चूक गए हैं तो भी आप ITR File कर सकते हैं। लेट आईटीआर दाखिल (Late ITR Filing) करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।

ITR Filing Deadline Extension Update करने का प्रोसेस

  • सबसे पहले आवेदकों को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आवेदकों को डाउनलोड के सेक्शन पर जाना होगा।
  • फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें और डाउनलोड फाइल पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा और XML जनरेट करें।
  • फिर पैन कार्ड से लॉगिन करें और एक फाइल मेनू के ऑप्शन पर जाएं।
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर वेरिफिकेशन के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आखिरी में आपके पास ओटीपी आएगी जिसे दर्ज करें।

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