CM Rojgar Srijan Yojana : मिलेगा 25 लाख का लोन, ऐसे करें आवेदन

CM Rojgar Srijan Yojana: झारखंड सरकार बेरोजगारी दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। CM Rojgar Srijan Yojana के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का Loan उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप भी इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

CM Rojgar Srijan Yojana

आज देश भर में बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में बेरोजगारी दर को कम करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। इस कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना (CM Rojgar Srijan Yojana) की शुरुआत की है। यह एक प्रकार की लोन योजना है जिसके तहत लाभार्थी ₹50000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के लिए सकते हैं।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिलेंगे 50,000 रुपए

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। इसके साथ ही इसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक के लोन का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत लिए जाने वाले लोन पर सरकार 40% तक का अनुदान देगी। बड़ी संख्या में झारखंड राज्य के युवा इस योजना से जुड़ कर इसका लाभ ले रहे हैं।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य

CM Rojgar Srijan Yojana का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग अपना खुद का व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण वह अपना व्यवसाय नहीं कर पाते हैं वे बैंकों से लोन लेना चाहते हैं लेकिन उच्च ब्याज दर के कारण वह लोन नहीं ले पा रहे हैं। ये आवेदक मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के तहत लोन ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ

  • CM Rojgar Srijan Yojana का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं।
  • इस योजना के तहत आप छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिसमें 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।
  • झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के तहत लोन लेने पर सरकार लाभार्थी को 40% तक का अनुदान देगी।
  • यह योजना एक प्रकार की लोन योजना है जो प्रदेश के युवाओं को खुद का व्यापार शुरू करने में मदद करती है।
  • झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के तहत मिलेगा लोन

  • 50000 रुपए तक का मिलेगा लोन
  • Rojgar के लिए इस योजना के तहत मिलेगा अधिकतम 25 लाख तक का लोन
  • Loan लेने पर 40% तक की मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के तहत पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना होगा।
  • इस योजना के लिए केवल SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग आदि आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आवेदकों को कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा।
  • उसके बाद इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म मिलेगा।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरे।
  • अगर आपने 50,000 रुपए तक के लोन के लिए आवेदन किया है तो किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर उससे ऊपर के लोन के लिए आवेदन किया है तो गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी।
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • सब कुछ सही पाए जाने पर लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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