आज के समय में सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को काफी बढ़ावा दे रही है जिसके चलते नगदी में भुगतान को लेकर कई कड़े नियम बनाए गए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय आएगा विभाग ने कई तरह के नए नियम बनाए हैं जिसमें नगदी में भुगतान को लेकर कई तरह के नुकसान हो सकते हैं आइए जानते हैं इस लेख के जरिए आयकर विभाग के नए नियम के बारे में।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स (Income Tax) 5 कैश ट्रांजैक्शन पर नोटिस भेज सकती है। जिसके लिए आवेदकों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। अगर आप नगद से जुड़े विभिन्न लेनदेन करते हैं तो आपको बैंक , म्यूच्यूअल फंड हाउस, ब्रोकरेज और संपत्तियों के रजिस्ट्रार जैसी संस्थाओं को टैक्स विभाग को सूचित करना होगा अन्यथा कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आज के इस लेख में हम आपको कुछ उच्च मूल्य वाले नगद लेनदेन के बारे में बताने वाले हैं जिन पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
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Income Tax FD में नकद जमा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक सावधि जमा मैं एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक जमा करता है तो बैंकों को इसकी सूचना देनी होगी। अगर आप 10 लाख की सीमा को पार करते हैं तो आयकर विभाग से आपको नोटिस भेजा जा सकता है।
Income Tax बैंक खातों में नगद जमा
आपको बता दें कि CBDT ने एक बैंक या सहकारी बैंक के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए या उससे अधिक की कुल नकद जमा राशि की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन लेनदेनों के बारे में भी बैंकों को इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करना होगा।
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Income Tax संपत्ति के लेनदेन पर करना होगा लेनदेन
बताया जा रहा है कि संपत्ति रजिस्ट्रार को 30 लाख रूपए या उससे अधिक की अचल संपत्ति की किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीद या बिक्री कर अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा।
शेयर,म्युचुअल फंड, बांड की खरीद पर भेजना होगा सूचना
अगर आप शेयर, म्यूच्यूअल फंड, डिबेचर और बांड की खरीद करते हैं तो इन कंपनियों या संस्थानों को अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए की प्राप्ति की सूचना टैक्स विभाग को देनी होगी।
Income Tax क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान करने पर आ सकता है नोटिस
हमारे देश में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उससे हर महीने बहुत सारा ट्रांजैक्शन भी करते हैं। अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान क्रेडिट कार्ड के द्वारा करते हैं तो उस स्थिति में इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है।