New Leave Policy: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी इतनी छुट्टी, जानें नई लीव पॉलिसी

New Leave Policy: ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं उस नौकरी को करने का एक मकसद यह भी होता है की सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने में दिक्कतों का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ता है। कितनी भी छुट्टी ले सकते हैं यह लोगों के मन में हमेशा से आता है। कई सरकारी कर्मचारी इन छुट्टियों को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों और पात्रता से जुड़े नियमों पर FAQ जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी अगर इतने दिनों की छुट्टी ली है तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो जानते हैं कर्मचारियों को कितनी छुट्टी मिलेगी।

आपको बता दें कि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। कई सरकारी कर्मचारी भी इन छुट्टियों को लेकर कन्फ्यूजन करते हैं हाल ही में किन सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ पूछे जाने वाले FAQ प्रश्न जारी किए हैं। इसमें छुट्टियों से जुड़े New Leave Policy के बारे में जान सकते हैं। कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हैं कि कितने दिन छुट्टी करने पर सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है।

New Leave Policy
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New Leave Policy केंद्र सरकार ने जारी किया FAQ

आपको बता दें कि FAQ में छुट्टी की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत LTC के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, पढ़ाई से जुड़ी छुट्टियां आदि से जुड़े सवाल के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है।

New Leave Policy लगातार 5 वर्षों तक नहीं मिलेगी छुट्टी

आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा या CCS अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा 5 साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

New Leave Policy जाने लीव इनकैशमेंट पर क्या है नियम

FAQ ने कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की अनुमति पहले लेनी पड़ती है जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लिव इनकैशमेंट (Leave Incashment) किया जा सकता है।

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New Leave Policy सिर्फ महिलाओं को मिलती है इतनी छुट्टियां

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर कुछ नियम बनाए हैं जिसमें महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है। यदि बच्चा विदेश की पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह छुट्टी दी जा सकती है।

sscnr

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