PPF, SSY में निवेशकों के लिए आवश्यक सूचना, ये काम करना है जरुरी वरना Inactive हो जाएगा Account

SSY Vs PPF: अगर आप PPF और SSY योजना के तहत निवेश करते हैं तो आपको कुछ जरुरी बातों का ध्यान रखना होगा। जानकारी के अनुसार, अगर आपने मौजूदा वित्त वर्ष के अंतर्गत PPF और SSY जैसी योजनाओं के तहत न्यूनतम निवेश नहीं किया है, तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इसके साथ ही निवेशकों को ध्यान देना होगा कि PPF और SSY के तहत निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। जो निवेशक पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अंतर्गत निवेश करते हैं और उन्हें इन योजनाओं के तहत अकाउंट खुलवाने पर हर साल न्यूनतम राशि का निवेश करना पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि PPF के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और SSY के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये का निवेश करना आवश्यक है।

क्या होगा अगर न्यूनतम राशि जमा न की जाये?

अगर निवेशक अपने PPF और SSY खाते में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि का निवेश नहीं करता है, तो ये निवेशक का PPF और SSY दोनों खाते इनेक्टिव (निष्क्रिय) हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों खातों को फिर से एक्टिव करने के लिए निवेशक को तय पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

इसके साथ ही निवेशकों को 31 मार्च 2023 तक अपने इन दोनों खातों में न्यूनतम राशि अनिवार्य रूप से जमा करवानी होगी, ताकि इन दोनों खातों को एक्टिव रखा जा सके, अन्यथा दोनों खातों को इनेक्टिव कर दिया जायेगा।

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इसके अलावा अगर आपने डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत अकाउंट खुलवाया है तो उस अकाउंट को पैनल्टी भरने के बाद भी रिवाइव नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आपका SSY अकाउंट इनेक्टिव होने के बाद अपने आप ही saving account में ट्रांसफर हो जाता है।

जानें कैसे होगा PPF Account रिवाइव?

इसके अलावा, अगर आपका PPF अकाउंट इनेक्टिव होता है तो इसे फिर से चालू करने के लिए आपको बैंक या डाकघर में आवेदन करना होगा। इसके अलावा, निवेशक ने जिस वर्ष से अपने PPF खाते को फिर से चालू करवाया है, उस वर्ष से उसे 500 रुपये की न्यूनतम राशि हर साल खाते में निवेश करवानी होगी और साथ ही हर साल 50 रुपये के हिसाब से पेनल्टी भी भरनी होगी।

इसके साथ ही दोबारा शुरू हुए अकाउंट को आप खाते के मैच्योर होने से पहले रिवाइव करवा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष होता है।

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जानें कैसे होगा ​SSY Account रिवाइव?

इसके अलावा, अगर आपका सुकन्या समृद्धि योजना (​SSY)अकाउंट इनेक्टिव होता है तो इसे फिर से चालू करने के लिए आपको बैंक या डाकघर में आवेदन करना होगा। इसके अलावा, निवेशक ने जिस वर्ष से अपने PPF खाते को फिर से चालू करवाया है, उस वर्ष से उसे 250 रुपये की न्यूनतम राशि हर साल खाते में निवेश करवानी होगी और साथ ही हर साल 50 रुपये के हिसाब से पेनल्टी भी भरनी होगी। इसके बाद आपका सुकन्या समृद्धि खाता दोबारा शुरू हो जायेगा। इसके अलावा निवेशक इसे 15 साल की समयावधि के बाद रिवाइव करवा सकते हैं।

SSCNR

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